छत्तीसगढ़

फर्जी सिम जारी कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

अपराध क्रमांक 19/2025
धारा: 420, 34 भा.दं.वि. एवं आईटी एक्ट की धारा 66(ग)

गिरफ्तार आरोपीगण:

1. दलवीर कुमार देवांगन, पिता शीतल कुमार देवांगन, उम्र 22 वर्ष, निवासी अमनदोन, थाना प्रतापपुर

2. विजय यादव, पिता शिवपूजन यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पोड़ी, थाना प्रतापपुर, जिला सूरजपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण:
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार साइबर सेल बलरामपुर द्वारा मोबाइल नंबर 7049766268 की तकनीकी जांच की गई, जिसमें उक्त नंबर एक नाबालिग बालिका के नाम पर पंजीकृत पाया गया। बालिका से पूछताछ में उसने किसी भी प्रकार की सिम जारी कराने की बात से इंकार किया।


तकनीकी जानकारी एवं कॉल डिटेल के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई, जिसमें उक्त सिम एक POS एजेंट दलवीर कुमार द्वारा 24/06/2024 को बालिका के घर जाकर धोखाधड़ीपूर्वक उसका फोटो एवं अंगूठे का उपयोग कर जारी की गई थी।

दलवीर ने पूछताछ में बताया कि यह सिम उसने विजय यादव को अधिक मूल्य में बेचा, जो इस प्रकार की करीब 50 से अधिक सिम का उपयोग कर ई-कॉमर्स साइट्स (Amazon, Flipkart आदि) से कैश ऑन डिलीवरी पर महंगे सामान मंगाकर, समान मॉडल के पुराने सामान को रिटर्न कर धोखाधड़ी करता था। ठगी के पश्चात सिम को नष्ट कर, पुनः नई सिम से यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी।

उक्त कृत्य में संलिप्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना पस्ता में अपराध क्रमांक 19/2025 धारा 420, 34 भा.दं.वि. एवं आईटी एक्ट की धारा 66(ग) के तहत प्रकरण दर्ज कर, उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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