छत्तीसगढ़

विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा

कोरबा। विवाह का झांसा देकर तीन साल तक एक 16 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया।बाद में विवाह करने से इंकार कर दिया। मामले की सुनवाई उपरांत अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी(पाक्सो) ने आरोपित को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मामला सिविल लाइन थाना अंतर्गत के ग्राम पंडरीपानी क्षेत्र की है। यहां बुआ के घर आयोजित छठ्ठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 16 वर्षीय नाबालिक 20 नवंबर 2020 को आई थी,तब उसकी पहचान ग्राम पंडरीपानी निवासी शिवम कुमार पटेल(22) से हुई। दोनों के मध्य जान पहचान होने पर शिवम ने प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा।

लेकिन इस नाबालिक ने कोई उत्तर नहीं दिया।एक माह पश्चात शिवम उसके घर पहुंचा और चर्चा करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दिया।इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगा और प्यार हो गया।छह माह बाद नाबालिक जब पंडरीपानी पहुंची,तब शिवम ने उसे अपने खेत मे मिलने के लिए बुलाया।

वहां शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संपर्क किया।इस घटना के बाद से 17 अप्रैल 2024 तक शिवम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा। उसके बाद उसने शादी करने से इंकार कर दिया। तब पीड़िता ने 25 अप्रैल 2024 को मामले की शिकायत सिविल लाइन थाना में दर्ज कराया। तत्पश्चात पुलिस ने धारा 376(2)(एन) व धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया और आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी(पाक्सो) डा.ममता भोजवानी के न्यायालय में हुई।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने धारा 376 (2)(एन) के तहत आरोपित शिवम को दोषी पाया और 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई,साथ ही 12 हजार रूपये अर्थदंड लगाया।अर्थदंड जमा नहीं किये जाने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश पारित किया।

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