
दावा आपत्ति 23 अप्रैल तक आमंत्रित
बलरामपुर । छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की अधिसूचना के द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिए पुनर्गठन योजना 2025 जारी की गई है। जिसके तहत जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों (प्रस्तावित नवीन समिति रामानुजगंज, विजयनगर, बगरा, डुमरपान, दोलंगी, स्याही एवं जवाहरनगर) का पुनर्गठन किया जाना है।
पुर्नगठन योजना जिसकी प्रति जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर(सरगुजा) सहित बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की संबंधित सहकारी बैंक शाखाओं, आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों तथा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलरामपुर के सूचना पटल पर अवलोकन हेतु प्रकाशित किया गया है।
उपरोक्त पुर्नगठन संबंधी प्रस्ताव में अगर किसी परिणामी सोसायटी के सदस्य, सोसायटियों एवं बैंक शाखा तथा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति हो तो वे 23 अप्रैल 2025 तक जिले के कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बलरामपुर के समक्ष लिखित में 03 प्रतियों में अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन/अभ्यावेदन/दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।