छत्तीसगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी 72 घंटे में गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा न्यायिक रिमांड पर

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कोरबा। जिले के मानिकपुर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और सटीक सूचना व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे धरदबोचा।

गिरफ्तार आरोपी धमेन्द्र कुमार साहू उर्फ धन्नु पिता स्व. मुरित राम साहू (43), निवासी सहसा, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, हाल मुकाम डीपरापारा मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला कोरबा के रूप में हुई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 02 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे के करीब आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और घटना का जिक्र किसी से करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की, जिस पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश ठाकुर (रा.पु.से) तथा नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का (रा.पु.से) को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मुखबिरों को सक्रिय कर आरोपी की तलाश शुरू की गई, जो घटना के बाद से फरार था।

तकनीकी साक्ष्यों और सतर्क पुलिसिंग के दम पर आरोपी को महज 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर लगे आरोपों की पुष्टि होने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

इस पूरे मामले में थाना प्रभारी एम. बी. पटेल, चौकी प्रभारी नवीन पटेल, सहायक उपनिरीक्षक सुदामा प्रसाद पाटले, महिला प्रधान आरक्षक स्मिता बेक और महिला आरक्षक उमा श्याम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की तत्परता से एक संवेदनशील मामले में त्वरित न्याय की दिशा में अहम कदम उठाया गया है।

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