छत्तीसगढ़

लोक अदालत 10 मई को, जिला न्यायाधीश ने ली बैंकर्स अधिकारियों की बैठक

महासमुंद । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देश पर 10 मई को जिला न्यायालय तथा तालुका स्थित न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिस संबंध में सोमवार को अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा जिला न्यायालय के सभाकक्ष में प्रीलिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती आफरीन बानों के द्वारा जानकारी दी गयी कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित तथा सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस के लिए जिला न्यायालय महासमुंद तथा बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली तालुका स्थित सभी न्यायालयों में खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन से संबंधित प्रकरण निराकरण किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा प्री-लीटीगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न बैकों के शाखा प्रबंधकों की बैठक लेकर प्री लिटिगेशन प्रकरण के रूप में चिन्हाकिंत प्रकरणों में बढ़ोत्तरी करते हुए सर्वसंबंधित विभाग वित्तीय संस्थानों के साथ प्री-सिंटिंग,

सहयोग एवं उनसे समन्व स्थापित कर तथा लोक अदालत में रखे जाने वाले चिन्हाकिंत प्रकरणों के पक्षकारों को समय पूर्व सूचनाओं एवं वरिष्टजनों से संबंधित प्रकरणों का भी आपसी समझौते व राजीनामा के आधार पर निराकृत कराने के निर्देश दिए।

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