जिले के प्रत्येक ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन 24 से 28 जून 2024 तक

3 Min Read
Advertisement

बलरामपुर छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन 24 से 28 जून 2024 तक करने के निर्देश दिये हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) (4) अनुसार संचालित होगी।

ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन, पंचायतों के तीमाही आय-व्यय की समीक्षा, पिछले छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त, स्वीकृत एवं व्यय राषि तथा कार्य के अद्यतन स्थिति का वाचन, मनरेगा अंतर्गत रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार के स्थिति की समीक्षा,

सामाजिक सहायक कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंषन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारी के निदान एवं निवारण पर चर्चा, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली की प्रगति की समीक्षा, पंचायतों के वर्तमान/भूतपूर्व पंचायत पदाधिकारियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना है,

अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन, राज्य की समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना,

अमृत सरोवर के लिये उपयुक्त स्थलों का चयन, पूर्व वित्तीय वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजना में स्वीकृत कार्यों में संशोधन की आवश्यकता हो तो, आंकलन कर अनुपूरक कार्ययोजना का अनुमोदन, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका का वाचन, जिन ग्रामों में ‘‘ग्राम विकास न्याय समिति’’ का गठन नहीं हुआ हो अनिवार्य रूप से समिति का गठन कराया जाना तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *