छत्तीसगढ़

नाबालिग कों बहला फुसला कर भगा ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने एवं कूटरचित दस्तावेजो के जरिये विवाह कर लेने के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही कर आरोपी कों किया गया गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसायकल एवं कूटरचित आधार कार्ड का छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र का छायाप्रति एवं विवाह का अनुबंध पत्र किया गया जप्त

नाबालिग सम्बन्धी मामलो मे पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की जा रही लगातार सख़्ती से कार्यवाही

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया की लड़की घुटरापारा अम्बिकापुर मे अपने भैया भाभी के पास रहकर पढ़ाई करती हैं, प्रार्थिया की लड़की दिनांक 25/10/24 को सुबह स्कूल गई थी, स्कूल से छुटटी होने के बाद से घर वापस नहीं आई हैं, आस पास पता तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला है। प्रार्थिया के नाबालिक लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 742/24 धारा 137 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम के सतत प्रयास से अपहृत नाबालिग बालिका को दिनांक 17/11/24 को बरामद कर बालिका का कथन महिला पुलिस अधिकारी से दर्ज कराया गया है। जो नाबालिग बालिका अपने कथन में बताई कि 03 वर्ष पूर्व से ग्राम सिधमा के मिट्ठू राम से जानपहचाण हुआ था, मिटठु राम पीड़िता कों पसन्द करने की बाट बोलकर शादी करने की बात बोलकर झांसे मे लेकर माह अप्रैल 24 में जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया था,

घटना दिनांक 25/10/24 कों स्कूल से छुटटी होने पर आरोपी मिट्ठू राम नाबालिग पीड़िता कों पत्नी बनाकर रखूंगा बोलकर मोटरसायकल मे बैठाकर ले गया और अपने साथ रख कर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं, मामले के आरोपी मिट्ठू राम की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम मिट्ठू राम उम्र 32 वर्ष साकिन सिधमा राजपुर जिला बलरामपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर बताया कि आरोपी पीड़िता से अनुबंध पत्र से विवाह कर लिया हैं,

जिस सम्बन्ध मे जांच करने पर पता चला कि आरोपी पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड मे कूटरचना कर फर्जी प्रमाण पत्र मे नाबालिग के जन्मतिथि कों परिवर्तित कर अनुबंध पत्र के जरिये विवाह किया हैं, आरोपी द्वारा अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण के धारा 87,  64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी. एन. एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर मामले के आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसायकल जप्त किया गया हैं, आरोपी के कब्जे से पीड़िता  का कूटरचित आधार कार्ड का छायाप्रति, कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र का छायाप्रति एवं विवाह का अनुबंध पत्र बरामद किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, प्रधान आरक्षक अजय पाण्डेय, महिला आरक्षक सरस्वती सिंह, आरक्षक दीनदयाल सिंह, धनकेश्वर यादव सक्रिय रहे।

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