छत्तीसगढ़

थाना सामरीपाठ पुलिस की बड़ी कार्यवाही,

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कुल्हाड़ी से मारकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को घटना के चंद घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2024 को प्रार्थी बुतरू नगेसिया पिता स्व. जगरनाथ नगेसिया, उम्र 33 वर्ष, साकिन इदरीपाठ, थाना सामरीपाठ  द्वारा थाना सामरीपाठ उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीती रात को वह अपनी पत्नी, बच्चे के साथ अपने घर के एक रूम में सोया था

तथा उसकी मां (मृतिका फुलची नगेसिया पति स्व. जगरनाथ नगेसिया उम्र 55 वर्ष साकिन इदरीपाठ थाना सामरीपाठ) दूसरे रूम में सोई थी, उसकी मां जिस रूम में सोई थी उसमें दरवाजा नहीं था उसकी मां के साथ प्रार्थी की बड़ी बेटी संगीता भी साथ में सोई थी। सुबह होने पर प्रार्थी की पत्नी मां के रूम में गई तो देखी कि उसके मां का गर्दन आधा कटा हुआ था और वह लहुलुहान हालत में मरी पड़ी थी।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सामरीपाठ में मर्ग क्र. 45/2024 धारा 194 बीएनएनएस एवं अप. क्र. 48/2024 धारा 103(1) भा.न्या.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी सामरीपाठ द्वारा घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर (भापुसे) को दिया गया, जिसपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी सामरीपाठ द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रकरण की विवेचना शुरू की गई।



विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों से पूछताछ कर उनका कथन लेख किया गया जो अपने कथन में बतायें कि बजरू नगेसिया पिता मनी नगेसिया उम्र 27 वर्ष साकिन इदरीपाठ थाना सामरीपाठ के द्वारा 03-04 साल से मृतिका के द्वारा आरोपी के परिवार के उपर डायन टोनही करने का शक करता था जो पूर्व में जान से मारने की धमकी दे चुका था आरोपी के डर से प्रार्थी उक्त बात की शिकायत कहीं नहीं किया था तथा इस अपराध में भी डर से नामजद आरोपी नहीं लिखवायें थे। आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर थाना सामरीपाठ पुलिस के द्वारा पुलिस टीम को रवाना कर आरोपी बजरू नगेसिया पिता मनी नगेसिया उम्र 27 वर्ष साकिन इदरीपाठ थाना सामरीपाठ को घटना के चंद घण्टे में ही हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया

और बताया कि मेरी पत्नी बच्ची को जन्म देने के एक महिना बाद ही दूध सूख गया जिसका ईलाज कराने देवास (ओझा) को दिखाने पर मृतिका के उपर डायन टोनही का शक हुआ तब से आरोपी मृतिका से रंजिस रखता था और जान से मारने की धमकी दिया था कि घटना दिनांक को दीपावली त्यौहार होने से मृतिका के परिवार के सभी सदस्य खाना पीना खाकर गहरी नींद में सो गये थे जिसका फायदा उठाते हुये आरोपी रात्रि में आया और मृतिका के घर में रखे टांगी से ही मृतिका के सोये हुये हालत में ही गले पर टांगी के धार तरफ से वार कर दिया जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई बाद आरोपी घटना कारित टांगी को खेत में जाकर धो दिया और मृतिका के घर में ही लाकर रख दिया। आरोपी के द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी० विजय प्रताप सिंह, स.उ.नि. आनन्द मसीह तिर्की, आर. सर्बिल कुजुर, संतोष यादव, संजय भगत, आदित्य कुजुर, ओमकार रजक, श्रवण कुमार भगत, अनिल साहू, अजय कुमार टेकाम व महिला आर. नमिता किण्डो, डीएसफ धर्मेन्द्र कुमार सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।*

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