
जिले के तीन अलग-अलग स्थानों पर अवैध कबाड़, छोटा हाथी जप्त, आरोपीगण हिरासत में
थाना बैकुंठपुर
धारा – 35 BNSS, 303 BNS
आरोपी का नाम – सद्दाम पिता इजराइल उम्र-40 वर्ष निवासी डबरीपारा थाना बैकुंठपुर
थाना चरचा
अपराध क्रमांक – 244/2024
धारा – 331,305,3(5) BNS
आरोपियों का नाम –
01. गणेश उर्फ अर्जुन पिता सुरेश चौधरी उम्र 22 वर्ष एवं
02. विनोद चौधरी पिता सुंदर चौधरी उम्र 40 वर्ष
दोनों निवासी सुभाषनगर चरचा
थाना पटना
धारा – धारा 35 BNSS, 303 BNS
आरोपियों का नाम –
01. हंसराज खान पिता मटरू खान जाति मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी पटना सरनापारा थाना पटना,
02. शिवमनी पिता श्री मोहन सोनवानी उम्र 52 वर्ष, ग्राम खाड़ा थाना पटना
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री अंकित गर्ग, IPS के निर्देशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार, IPS के मार्गदर्शन में जिले के अवैध कबाड़ के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसपी कोरिया ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया श्रीमती मोनिका ठाकुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। जिसके नेतृत्व में कोरिया पुलिस की टीमें बैकुंठपुर, पटना, सोनहत और चरचा थाना क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अवैध कबाड़ कारोबार को समाप्त करने हेतु दबिश दे रहे हैं।

इसी दौरान दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को थाना बैकुण्ठपुर की टीम पतासाजी मे लगे हुये थे, कि पुलिस को सूचना मिली कि मोहम्मद सद्दाम कुरैशी अपने ग्राम बडगांव मे स्थित कबाड गोदाम मे चोरी के कुछ सामानो को रखकर बेचने के फिराक मे लगा हुआ है। वहीं थाना चरचा में प्रार्थी श्याम सुंदर, एस.ई.सी.एल. सुरक्षा प्रभारी चरचा के द्वारा थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19-20/10/2024 के मध्यरात्रि चरचा वेस्ट खदान अंदर किसी अज्ञात चोर के द्वारा केबल तथा लोहा चोरी कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना चरचा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध सदर धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके अतिरिक्त थाना पटना में दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को गश्त चेक एवं रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान शर्मा चौक पटना में छोटा हाथी वाहन को रोककर चेक करने पर उसमें अवैध कबाड़ भरा हुआ मिला।

थाना बैकुंठपुर के आरोपी मोहम्मद सद्दाम कुरैशी से पूछताछ कर उसके गोदाम में रखे पेंट का टिने का फेब्रिकेशन की खाली डिब्बा, पुराना साईकिल का रिंग एवं अन्य सामान पुराना पेटी टूटी हुई, बाजारू व घरेलू कूलर पंखे के टूकडे का सामान, 02 अलग-अलग बोरियों मे भरा हुआ पुराने टिने का सिल्लीनुमा स्क्रेप की 02 बडंल वजनी करीब 4 क्विटंल किमती लगभग 8000 रु को गोदाम में रखा होना पाया गया है। जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया जाकर आरोपी मोहम्मद सद्दाम कुरैशी एवं जप्ती के सामानों को थाना लाया गया है। आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर इस्तगाशा क्रं 02/24 धारा 35(1)(ड) BNSS, 303 BNS तैयार की गई।
थाना चरचा में प्रकरण की विवेचना के दौरान सूचना मिलने पर संदेही गणेश उर्फ अर्जुन पिता सुरेश चौधरी उम्र 22 वर्ष एवं विनोद चौधरी पिता सुंदर चौधरी उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी सुभाषनगर चरचा को पकड़कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा घटना दिनांक को वेस्ट खदान के अंदर घूंस कर चोरी करना स्वीकार किया गया है। साथ ही उनसे चोरी का सामान भी बरामद कर जप्त किया गया है। उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 331, 305, 3(5) BNS तहत वैधानिक कार्यवाही कर दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया।
वहीं थाना पटना क्षेत्र में वाहन में सवार व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम हंसराज खान पिता मटरू खान, उम्र 58 वर्ष निवासी पटना सरनापारा का होना बताया तथा वाहन चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शिवमनी पिता श्री मोहन सोनवानी, ग्राम खाड़ा थाना पटना का होना बताया। वाहन में रखे गये कबाड़ के बारे में पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन दर्ज किया गया है।
मेमोरण्डम कथन के संदेही हंसराज खान के कब्जे का अवैध कबाड़ लगभग 2 क्विटल कबाड़ लोहा वाहन में प्लास्टिक के टूटे-फुटे सामान के नीचे में मिला जिसका अनुमानित कीमती बाजारू मुल्य लगभग 8000.00 रु० का है, तथा परिवहन में उपयुक्त छोटा हाथी कीमत लगभग 300000.00 रू० का है जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। कागजात पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नहीं होना लेख कर दिये। कबाड़ियों के विरुद्ध धारा 35 बीएनएसएस, 303 बीएनएस का इस्तागासा तैयार किया गया। संदेहियों के विरुद्ध विधिवत वैधानिक कार्यवाही की गई है।