छत्तीसगढ़

सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध,

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हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब 10 लीटर कीमती 01 हजार रू. को विक्रय करने हेतु परिवहन कर रहे आरोपी जयराम उर्फ कानू निवासी नवाटोली जशपुर को सिटी कोतवाली पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार,

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि नवाटोली जशपुर का जयराम उर्फ कानू अपने पास अवैध रूप से भारी मात्रा में हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब को विक्रय करने हेतु परिवहन कर दूसरे स्थान पर ले जाने वाला है,

इस सूचना पर तत्काल सिटी कोतवाली से हमराह स्टाॅफ एवं गवाहों के मौके पर रास्ते में जाकर जयराम उर्फ कानू से महुआ शराब रखने के संबंध में पूछताछ कर उसके पास रखे एक प्लास्टिक डिब्बा में 10 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब कीमती रू. 1000 /- मिलने पर जप्त कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण के आरोपी के द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी जयराम उर्फ कानू उम्र 40 वर्ष निवासी नवाटोली जशपुर को दिनांक 24.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।  

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही, अवैध शराब की जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. विपिन किशोर केरकेट्टा, स.उ.नि. मनोज सिंह, आर. 350 हेमंत कुजूर, आर. 378 विनोद तिर्की, आर. रवि राम का योगदान रहा है।

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