छत्तीसगढ़

कोरिया में पहली बार आदतन मादक पदार्थ Dealer को निवारक निरोध में भेजा गया जेल

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PIT NDPS अधिनियम के तहत जिला कोरिया में कार्यवाही, अवैध मादक पदार्थ Dealer को भेजा गया जेल

कोरिया पुलिस द्वारा PIT एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए चंद्रिका गिरी आत्मज स्व० करण गिरी उम्र 56 साल साकिन छिंदिया/पसला थाना पटना को 03 माह के लिए जेल भेज दिया है। इस अधिनियम के तहत जिले में पहली कार्यवाही की गई है, जब पुलिस ने किसी गांजा सहित अन्य अवैध मादक पदार्थ विक्रेता को इस अधिनियम के तहत जेल भेजा हो।

दरअसल भारत सरकार ने देश में मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1988 में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम (PIT NDPS अधिनियम) लागू किया गया है, यह अधिनियम ऐसी गतिविधियों में शामिल आदतन अपराधियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। आरोपी चंद्रिका गिरी वर्ष 2017 से अपराध जगत में सक्रिय रहा है। इसका जिला कोरिया सहित आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मादक पदार्थो का कारोबार चलता रहा है। आरोपी चंद्रिका गिरी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना पटना में 04 एवं जिला सूरजपुर में 01 कुल 05 मामला पंजीबद्ध है। आरोपी के विरुद्ध थाना पटना में गुण्डा बदमाश फ़ाइल भी खोला गया है, जिसके विरुद्ध इसके अलवा 15 अपराध/अन्य प्रकरण पंजीबद्ध है, इसके गुंडागर्दी के कारण गवाह न्यायालय में गवाही देने से कतराते थे, तथा आमजनता इसके विरुद्ध रिपोर्ट करने से भयभीत रहती थी।

अवैध मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से आईजी सरगुजा श्री अंकित गर्ग व पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर थाना प्रभारी पटना श्री विनोद पासवान ने प्रकरण तैयार कर संभागीय आयुक्त न्यायालय में पेश किया है, जहां से अवैध मादक पदार्थ व्यापार अधिनियम (PIT एनडीपीएस) 1988 की धारा 3 (1) के तहत आरोपी को जिला जेल बैकुंठपुर भेजा गया है।

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