छत्तीसगढ़

छेड़छाड़ कर लज्जा भंग करने के आशय से नाबालिग बालिका कों बंधक बनाने के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही

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थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में की गई त्वरित कार्यवाही

नाबालिग सम्बन्धी गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही सख्त वैधानिक कार्यवाही

सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 08/09/24 कों प्रार्थिया की नाबालिग लड़की अपने घर से दुकान तरफ गई थी, काफी देर तक घर वापस नही आने पर प्रार्थिया अपने नाबालिग लड़की की आसपास में तलाश कर रही थी वापस आते समय प्रार्थिया के नाबालिग लड़की की आवाज़ मोहित सारथी नमक युवक के रूम से आ रही थी और रूम का दरवाजा बाहर से बंद था,

तब प्रार्थिया मोहित के पिता एवं अन्य कों बुलाकर रूम का ताला तोड़वाकर अपनी नाबालिग लड़की कों बाहर निकलवाई हैं, बाद में प्रार्थिया द्वारा अपनी नाबालिग लड़की से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर पीड़िता नाबालिग बताई कि जब पीड़िता दुकान बंद होना देखकर वापस घर तरफ आ रही थी तब उसी समय मोहित सारथी पीड़िता कों अकेली देखकर हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले गया और पीड़िता कों पसंद करने की बात बोलकर बुरी नीयत से हाथ बाह पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा जो पीड़िता द्वारा मोहित के घर वालो कों उक्त बात बताने की बात बोलने पर मोहित पीड़िता कों रूम के अंदर छोड़कर बाहर ताला लगाकर चला जाना बताई हैं।मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 601/24 धारा 74, 127 बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 7, 8 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनाथल निरीक्षण कर मामले के आरोपी मोहित सारथी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी *मोहित सारथी उम्र 19 वर्ष साकिन जोड़ा तलब अम्बिकापुर* कों पकड़कर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से ममेल में आरोपी कों गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक सेतराम गहीर, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक अमित राजवाड़े, लालबाबू सिंह शामिल रहे।

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