छत्तीसगढ़

फूलों-मालाओं को पॉलिथिन की थैलियों में भरकर नदी-नालों में नहीं फेंकने के संबंध में आदेश जारी

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ऐसा करते पाये जाने पर की जाएगी नियमानुसार कार्यवाही

बलरामपुर । राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश के अनुसार नदी-नालों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। आदेश के अनुसार प्रदेशों के अंतर्गत प्रवाहित नदियों में जाने वाले समस्त नालों में बार-मेस स्थापित करते हुए उनके निरंतर सफाई किये जाने एवं प्लास्टिक प्राप्त होने पर प्राधिकृत रिसाइक्लिंग के माध्यम से उक्त प्लास्टिक का निस्तारीकरण करना है। साथ  ही नदियों एवं तालाबों के पूजा घाट पूजा सामग्री एवं फूल, पॉलीथिन नहीं फेंकना है।

ऐसा करते पाए जाने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी किया जाएगा। चिन्हांकित क्षेत्रों में एनजीटी के निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया के बोर्ड लगाना है। पूजा और मूर्तियों के विसर्जन में चढ़ाए गये फूलों और मालाओं को फेकने की संभावना वाले क्षत्रों का मासिक निरीक्षण कर जागरूकता शिविर का आयोजन कर सामग्री फेकने से नदी में होने वाले प्रदूषण से आमलोगों को जागरूक करना है।

साथ ही पूजा सामग्रिायों एवं मूर्तियों के विसर्जन हेतु उपयुक्त स्थान की पहचान कर पृथक घाट विकसित करना है। इस संबंध में कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश के अनुसार जिले में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने निर्देशित किया है।

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