छत्तीसगढ़

थाना प्रभारी ने गणेश पूजा के पूर्व सभी डीजे संचालको की ली बैठक.. दिए आवश्यक निर्देश.. गाइडलाइन का पालन न करने पर होगी बड़ी कार्यवाही.

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कोरबा : गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने जिले में शांति व्यवस्था स्थापित करने व सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र के डीजे धुमाल संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देने निर्देशित किया है। इसी परिपेक्ष्य में कटघोरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा व एसडीओपी पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन में कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित 25 डीजे-धुमाल संचालक शामिल हुए।

बैठक में थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने डीजे धुमाल संचालकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा डीजे धुमाल संचालन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के बारे में अवगत कराते हुए नियमानुसार डीजे धुमाल संचालन करने की समझाइश दी। साथ ही डीजे संचालन के दौरान किसी भी संप्रदाय के भावनाओं को आहत करने वाला गाना नहीं बजाने के निर्देश दिए गए।।

थाना प्रभारी श्री तिवारी ने डीजे-धुमाल संचालकों को बताया कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार रात्रि 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित होगा। रात दस बजे के बाद डीजे धुमाल बजते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही डीजे धुमाल बजाएंगे।

मापदंड के अनुरूप तेज आवाज में बजाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साइलेंट जोन हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, शासकीय कार्यालयों के आसपास डीजे संचालन प्रतिबंधित रहेगा| साइलेंट जोन पर डीजे संचालन किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी आयोजक द्वारा जोर जबरदस्ती पूर्वक डीजे धुमाल संचालित करने हेतु बाध्य किया जाता है तो उसकी सूचना कटघोरा थाने में पुलिस कंट्रोल को देंगे ताकि संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बाहर जिले से आकर नियमों का उल्लंघन कर डीजे धुमाल संचालन किए जाने वालो की सूचना संबंधित थाने एवं पुलिस कंट्रोल को दें ताकि संबंधित के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। मालवाहक वाहनों में डीजे बॉक्स साउंड सिस्टम बांधना प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने बैठक के दौरान उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों को निर्देशित किया गया कि अधिकांश डीजे धुमाल संचालक मालवाहक वाहनों में बॉडी के बाहर बॉक्स और लाउड स्पीकर लगाकर बजाते हैं। साथ ही, बीच रोड में डीजे संचालित करते हैं, जिससे मार्ग यातायात बाधित होती है। इससे जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसी स्थिति होने पर संबंधित डीजे संचालक और आयोजक दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

बैठक के दौरान उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों को ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आवासीय क्षेत्रों में 65 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसीबल, साइलेंट जोन में 50 डेसीबल और रहवासी क्षेत्र में 60 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे धुमाल बजाना प्रदूषण की श्रेणी में आता है।

इस पर प्रशासन एवं पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। इस दौरान, आलोक जायसवाल, धनंजय डिक्सेना, विष्णु जायसवाल, अवि गुप्ता, अनुज तिवारी, देवांगन डीजे, पप्पू, रंजीत देवांगन, दिलदार सहित कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त डीजे संचालक मौजूद रहे।

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