छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने संज्ञान लेकर की त्वरित कार्यवाही

पदीय दायित्वों के प्रति अनुशासनहीनता एवं अकर्मण्यता बरतने पर 02 स्टाफ नर्स निलंबित

बलरामपुर : सोशल मीडिया में चले खबर ‘‘सीएचसी राजपुर में छात्रावास के बच्चों और मैडम के साथ बदतमीजी’’ को कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर विकासखण्ड राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर की स्टॉफ नर्स सुश्री आंचल सिंह एवं श्रीमती रजनी तिर्की को पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं अकर्मण्यता बरते जाने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निलंबित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टॉफ नर्स सुश्री आंचल सिंह एवं श्रीमती रजनी तिर्की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर के द्वारा राजी पड़हा हॉस्टल की शिक्षिका द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज हेतु लाये जाने पर उनके साथ अभ्रदतापूर्ण दृर्व्यवहार किया गया, जो उनके पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं अकर्मण्यता को दर्शाता है।

सुश्री आंचल सिंह एवं श्रीमती रजनी तिर्की का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के विपरीत है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) क के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला चिकित्सालय बलरामपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सुश्री आंचल सिंह एवं श्रीमती रजनी तिर्की स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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