छत्तीसगढ़

साल 2025-26 का संपत्ति कर जमा करने वाले प्रथम नागरिक बने विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव

विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव ने दिया साल 2025-26 का संपत्ति कर

संपत्ति कर समय से पहले जमा करने वालों को मिलेगी छूट– संग्राम सिंह राणा

महापौर संजय पांडे के मार्गदर्शन एवं आयुक्त के सहयोग से हुई संपत्ति कर लेने की शुरुआत

जगदलपुर । करो को सरकार के लिए राजस्व के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। संपत्ति कर का मतलब है वह वार्षिक राशि जो किसी भू स्वामी / संपत्ति स्वामी अपने क्षेत्र की स्थानीय सरकार या नगर निगम को देनी होती है। संपत्ति में सभी मूर्त अचल संपत्ति, उसका घर,कार्यालय भवन और वह संपत्ति शामिल है जिसे उसने दूसरों को किराए पर दिया है।

नगर निगम सालाना या अर्धवार्षिक आधार पर संपत्ति कर का आकलन और अधिरोपण करता है। एकत्र की गई राशि का उपयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवाओं जैसे सड़कों की मरम्मत, स्कूल,इमारतो का निर्माण, स्वच्छता आदि के लिए किया जाता है।

महापौर संजय पांडे के मार्गदर्शन एवं आयुक्त प्रवीण वर्मा के सहयोग से शनिवार को जगदलपुर के विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक मुश्त संपत्ति का भुगतान किया। जो नगर पालिका निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 मे संपत्ति कर देने वाले प्रथम नागरिक बने।

संपत्ति कर जमा करने के साथ-साथ विधायक ने निर्धारित समयवधि मे करो (टेक्स) का भुगतान कर छूट का लाभ भी प्राप्त किये। शनिवार को शांति नगर स्थित आवास में राजस्व अधिकारी विनय श्रीवास्तव एवं राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा के नेतृत्व मे संपत्ति कर जमा किये।

राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने कहा विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव ने 2025-26 का संपत्ति जमा कर प्रथम नागरिक बनने की मैं बधाई देता हूं। उनसे प्रेरणा लेकर हम सभी समय से पहले संपत्ति कर जमा करेंगे। जिससे हम सभी को टेक्स का लाभ मिल सके।

वित्तीय वर्ष 2025–26 मे 01 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 तक संपत्ति कर जमा करने पर 06.25 प्रतिशत की छूट दी गई है. 01 जून 2025 से 31 जुलाई 2025 तक संपत्ति कर जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट दी गई है. 01 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक संपत्ति कर जमा करने पर 04 प्रतिशत की छूट दी गई है एवं 01 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक संपत्ति कर जमा करने पर 02 प्रतिशत की छूट नगर निगम द्वारा दी गई है।

नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक मुस्त संपत्ति कर का भुगतान करने पर छूट दी गई है। इस अवसर पर निगम से कुलदीप पाणिग्रही,दिनेश सिंह,गाबरियल सिरहा उपस्थित थे।

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