छत्तीसगढ़

नाबालिग बालक का रास्ता रोकर मारने पीटने की धमकी देकर उपहति करने के आशय से जबरन शराब का सेवन कराने के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही

Advertisement
Advertisement

थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 आरोपियों कों किया गया गिरफ्तार।

आरोपियों एवं नाबालिग के परिवार के बीच पुरानी रंजिश होने के कारण आरोपियों द्वारा घटना कों दिया गया था अंजाम।

आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त महुआ शराब किया गया जप्त।

सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 09/08/24 कों थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक कों प्रार्थी का नाबालिग लड़का दूध पहुंचाकर अपने घर आपस आ रहा था, इसी दौरान बीच रास्ते में गजराज राजवाड़े एवं उसका साथी बिदुर सिंह नाबालिग  बालक का रास्ता रोककर मारने पीटने की धमकी देकर उपहति करने के आशय से नाबालिग बालक कों जबरन महुआ शराब का सेवन करा दिए और घटना पश्चात आरोपियों द्वारा प्रार्थी के नाबालिग लड़के कों शराब सेवन कराने के पश्चात घर के पास लाकर छोड़ दिए हैं,

जिससे नाबालिग बालक घर आने पर छटपटा रहा था जो नाबालिग बालक के मुँह से महुआ शराब की गंध आने पर किसी घटना की आशंका होने पर नाबालिग कों खट्टा पानी पिलाकर होश में लाये हैं, बाद में नाबालिग से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर उक्त घटना की जानकारी प्रार्थी कों हुई हैं, मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 195/24 धारा 126(2), 351(2), 3(5), 123 बी.एन.एस. एवं किशोर बालको का संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 77 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालक का मुलाहिजा कराया गया जिसमे ड्यूटी डॉक्टर द्वारा नाबालिग कों शराब पिलाये जाने की पुष्टि होने एवं नाबालिग कों महुआ शराब पिलाये जाने से छति कारित संभव होना लेख किया गया हैं, प्रकरण सदर के आरोपियों कों थाना लखनपुर में तलब कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम *(01) गजराज राजवाड़े उम्र 39 वर्ष साकिन गोरता परसापारा थाना लखनपुर (02) सुखदेव सिंह उर्फ़ बिदुर सिंह उम्र 30 वर्ष साकिन केवरा तालाबपारा थाना लखनपुर जिला सरगुजा* का होना बताये,

आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया गया कि घटना दिनांक कों आरोपीगण शराब का सेवन कर रहे थे, इसी दौरान नाबालिग बालक पास से गुजर रहा था, आरोपियों द्वारा नाबालिग कों अकेला देखकर नाबालिग बालक के परिवार से पूर्व रंजिश होने के कारण आरोपियों द्वारा नाबालिग कों उपहति करने के आशय से जबरन रास्ता रोककर महुआ शराब का सेवन कराए हैं,

बाद में महुआ शराब के बॉटल कों जिसमे 200 एम. एल. महुआ शराब बचा था जिसमे घटनास्थल पर फेक देना बताया गया हैं, आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त महुआ शराब का बॉटल जिसमे 200 एम. एल. महुआ शराब बचा हुआ जप्त किया गया हैं, आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उप निरीक्षक अरुण गुप्ता, प्रधान आरक्षक रवि सिंह, आरक्षक जानकी राजवाड़े, दशरथ राजवाड़े, अमरेश दास शामिल रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button