छत्तीसगढ़

बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा

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एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने सुनाया फैसला

पेंड्रा : शराब पीने के दौरान जमीन के चलते विवाद बढने के बाद जलती लकड़ी से छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर वार करके हत्या कर दिया था जिसे अब एडीजे पेंड्रारोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पूरा मामला 18 नवंबर 2022 को गौरेला थाना क्षेत्र के केंवची गांव के बैगापारा का है जहां पर जमीन विवाद को लेकर 55 साल के अधेड़ की गांव के ही रहने वाले भाई ने हत्या कर दिया था। यहां रहने वाला घासीराम बैगा और उसका भाई सेमलाल बैगा दोनों 18 नवंबर की रात एक साथ दोनों शराब पी रहे थ

उसी दौरान खेती की जमीन को छेकने को लेकर दोनों में विवाद हो गया विवाद अधिक होने के चलते बड़े भाई घासीराम ने छोटे भाई को समझाइस देते हुए एक झापड़ मार दिया जिसके बाद नाराज छोटे भाई सेमलाल बैगा ने एक मोटे जलाउ लकड़ी से घासीराम के सिर पर जोरदार वार किया जिससे मौके पर ही घासीराम की मौत हो गई। वहीं आरोपी ने अपनी भाभी जुगरी बाई को भी मारने के लिये दौड़ाया था पर उसने भागकर अपनी जान बचायी और उसके बाद सेमलाल वहां से भाग खड़ा हुआ था।

घटना की जानकारी मिलते ही गौरेला पुलिस तत्काल मौके पर पहुचकर शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी के संदिग्ध ठिकाने में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी सेमलाल बैगा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।

अर्थदंड की अदायगी में चूक करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं अभियुक्त सेमलाल बैगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है।  इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने किया…

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