छत्तीसगढ़

न्योता के बहाने ले जाकर नाबालिग से रेप की कोशिश करने वाले आदतन आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा

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आरोपी को दांत से काटकर भागकर खुद की इज्जत बचाई थी पीड़िता ने विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने सुनाया फैसला

पेंड्रा  । अपने परिचित की एक नाबालिग लड़की को गांव में ही आयोजित एक न्योता कार्यक्रम में ले जाकर रास्ते में  उसके कपड़े उतार कर रेप करने की कोशिश के आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दरअसल मामला गौरेला थाना के एक गांव का 25 सितंबर 2024 का है, जहां का रहने वाला आरोपी सेमलाल सरोता 40 वर्ष के ऊपर आरोप है कि उसने घटना दिनांक को अपने परिचित की एक 18 साल से कम उम्र की नाबालिक लड़की को रात्रि 7:00 बजे एक घर में न्योता है यह कहकर ले जाने के लिए पीड़िता के साथ निकला और रास्ते में ही उसके साथ गंदी हरकतें शुरू कर कपड़े उतार दिए। तब पीड़िता के चिल्लाने पर उसने धमकी दी और कहा कि किसी को बताया तो मर्डर कर देंगे।

इस दौरान पीड़िता ने आरोपी के हाथ को दांत से काटकर किसी प्रकार वहां से भाग गई और दूसरे दिन अपने परिजनों को पूरे घटना की जानकारी दी। तब गौरेला थाना में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 8 तथा अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।  आरोपी सेमलाल इसके पहले भी दूसरे मामले में जेल जा चुका था और जेल से करीब चार-पांच महीना पहले ही छूटकर वापस आया था।

इस मामले में आरोपी सेमलाल सरौता के खिलाफ विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 9 (ढ) और धारा 10 के अपराध में 7 साल की कठोर कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 76 के तहत 5 साल के कठोर कारावास तथा ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड की अदाएगी में चूक होने पर 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया.

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