छत्तीसगढ़

घुटरापारा राशन घोटाला: दो और आरोपी गिरफ्तार, कुल पाँच भेजे गए न्यायिक रिमांड पर

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अम्बिकापुर। घुटरापारा स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न गबन के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार चल रहे दो प्रमुख आरोपियों—पवन सिंह और सैफ अली—को कोतवाली अम्बिकापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले इस प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

मामले का खुलासा तब हुआ जब सहायक कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा, अम्बिकापुर के शिव कुमार मिश्रा ने 7 अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली अम्बिकापुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार सहायक खाद्य अधिकारी (ग्रामीण) के साथ संयुक्त जांच में घुटरापारा क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 391001071, 391001029 एवं 391001054 में भारी अनियमितताएं पाई गईं।

जांच में यह सामने आया कि सितंबर 2022 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान चावल 1631.29 क्विंटल (राशि ₹61,62,267.96), शक्कर 10.43 क्विंटल (₹49,160.62) तथा चना 48.34 क्विंटल (₹2,92,692.09) कुल ₹64,94,120.67 के खाद्यान्न की कमी है। यह खाद्यान्न शासन द्वारा आम जनता को वितरण के लिए निर्धारित था, जिसे आरोपियों ने गबन कर लिया।

पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 742/2025 के तहत धारा 420, 409, 120-बी भा.दं.सं. एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान उपाध्यक्ष सुनिता पैकरा (15 अक्टूबर), मुकेश यादव (12 नवंबर) और सहायक विक्रेता फरहान सिद्दीकी (4 दिसंबर) को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका था।

दिनांक 23 दिसंबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी पवन सिंह और सैफ अली अपने ठिकानों पर छिपे हुए हैं। घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

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