छत्तीसगढ़

आरोपी दीपक प्रजापति पिता मनोज प्रजापति उम्र 20 वर्ष निवासी वार्डफ़नगर, चौकी वाड्रफनगर थाना बसंतपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज

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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04/12/25 को प्रार्थी विशाल प्रजापति पिता मनोज प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी वार्डफ नगर चौकी वाड्राफनगर उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 04/12/25 की सुबह करीब 11:00 यह अपनी पत्नी के साथ अपने छोटे भाई के किराए के मकान में रुका था की छोटी सी बात को लेकर दोनों भाई में विवाद हो गया इसका छोटा भाई आरोपी दीपक प्रजापति पिता मनोज प्रजापति अपने हाथ में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से इसकी पीठ पर वार कर दिया है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर चौकी वाड्राफनगर में अपराध क्रमांक 213/25 धारा 296,115(२),351(३),118(२) कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान आरोपी दीपक प्रजापति की पताशाजी की गई जो अपने घर में मिला जिसे दिनांक 12/12/25 को हिरासत में लेकर चौकी लाया गया आरोपी दीपक प्रजापति के द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू पेश करने पर उसे जप्त किया गया आरोपी दीपक प्रजापति पिता मनोज प्रजापति उम्र 20 वर्ष निवासी वाड्राफ़नगर को दिनांक 12/12/25 को गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय वाड्रफनगर में पेश कर न्याय की रिमांड पर जेल भेजा गया।

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