छत्तीसगढ़

गंभीर चोट कारित करने के मामले मे आरोपी गिरफ्तार

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:- थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
:- आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त टांगी किया गया जप्त।
:- गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मानसाय साकिन तरईडांड आमापारा थाना बतौली द्वारा दिनांक 20/07/25 कों थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 19/07/25 के दोपहर में प्रार्थी बकरी चराकर घर वापस आ रहा था कि रास्ते में सुखराम कोरवा तथा उसकी पत्नी मिले थे, सुखराम आगे जा रहा था, एवं प्रार्थी उसके पत्नी से बात करते करते घर आ रहा था तो सुखराम प्रार्थी से बोला मेरे पत्नी से क्यो बात कर रहे हो तब प्रार्थी वहा से चला गया करीब शाम 07/00 बजे प्रार्थी अपने घर के पास था उसी समय सुखराम टांगी लेकर आया और मेरे पत्नी से क्यो बात कर रहे थे बोलकर गाली गलौज कर, जान से मारने की धमकी देते हुए टांगी से प्रार्थी के सिर में मार दिया। मारपीट से सिर में चोट लगा है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 74/25 धारा 296, 351(3),115(2) बी. एन. एस. कायम कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा आहत कों आयी चोटों का डॉक्टर साहब द्वारा क्यूरी करवाया गया जिसमे आहत का चोट गंभीर प्रकृति का होना लेख किये जाने पर प्रकरण मे धारा 118(2) बी. एन. एस. जोड़कर मामले के आरोपी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम सुखराम आत्मज स्व. बिकनाराम उम्र 35 वर्ष साकिन गोविन्दपुर अमटी झरिया थाना बतौली का होंना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, पुलिस टीम द्वारा आरोपी के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त टांगी जप्त किया गया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी  बतौली उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक बीरेंद्र बंजारे आरक्षक राजेश खलखो, राजू कुजूर सक्रिय रहे।

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