छत्तीसगढ़

कूटरचित दस्तावेज के जरिये आपराधिक षड़यंत्र कारित कर सुदखोरी करने के मामले मे 04 आरोपी गिरफ्तार

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:- थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- प्रकरण में आरोपीया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल स्टांप पेपर किया गया जप्त।
:- मामले मे शामिल अन्य आरोपी फरार है जिनका पता तलाश किया जा रहा है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा।


⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया अलका सिंह साकिन नवापारा गोधनपुर रोड थाना गांधीनगर की दिनांक 26/07/25 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया अपने जानपहचान की अनुपमा सिंह से उधारी में 13 लाख रूपये ली थी जिसमें 11 लाख 82 हजार रूपये वापस कर चुकी है। अब अनुपमा 10 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से कुल 18 लाख रूपये की मांग कर गंदी गंदी गाली देकर कर्ज ब्याज सहित वापस करने के लिए प्रताडित कर रही है, मामले मे प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 423/25 धारा 296 एवं छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थिया एवं गवाहों का कथन लेख कर घटनास्थल का निरिक्षण कर मामले की जांच नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर द्वारा कर विस्तृत जाँच रिपोर्ट भेजा गया है, जांच मे पाया गया कि प्रकरण मे आरोपिया द्वारा स्वयं का 06 लाख, एवं अपने परिचित अनुज सिंह का 04 लाख, पंकज चौधरी से 10 लाख रूपये,तथा भक्कू राम मुंडा भाथुपारा से 3 लाख रुपये एवं अन्य से 3 लाख रूपये लेकर सभी का पैसा का 10 प्रतिशत मासिक ब्याज लेने के नियत से सभी मिलकर अपने पैसे का अवैध लाभ अर्जित करने के लिए ब्याज पर देने का फैसला लेकर अपराधिक षडयंत्र कर उसी पैसा को अल्का को दिए और अवैध लाभ अर्जित कर ब्याज लेने के लिए सभी मिलकर पिडिता पर दबाव बनाने लगे।

अनुपमा एवं उसके साथीयो द्वारा 13 लाख रूपये अल्का को पहले सभी का उधारी रकम देकर उसके एवज में सभी मिलकर छल पूर्वक अनुपमा के माध्यम से 3 नग हस्ताक्षरशुदा कोरा चेक अल्का एवं उसके पति का एसबीआई एवं सेंट्रल बैंक का लेकर 10 लाख लेने के बाद 10-10 लाख का रकम भरकर उसकी पुष्टी के लिए दिनांक 06/01/25 को अल्का से क्रय कराया हुआ 50 रूपये का स्टांप को धोखाधडी से अपने कब्जे में लेकर एक माह बाद उसमें अल्का की अनुपस्थिति में अपने मन से फर्जी कूटरचित अनुबुध पत्र तैयार कराकर शिकायत की गई एवं उसी तैयार का आवेदन माननीय न्यायालय में अवैध लाभ लेने के उपयोग किया गया है।

जाँच पर फर्जी तरीका से कुटरचित दस्तावेज तैयार करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 61 (ख) 318 (4) 338, 339.3 (5) बीएनएस जोड़कर प्रकरण में आरोपीयो को तलब कर पुछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) अनुपमा सिंह पिता स्व.गणेश प्रताप सिंह उम्र 45 साल साकिन पटपरिया थाना गाँधीनगर (02) पंकज चौधरी आत्मज स्व. सकलदीप चौधरी उम्र 35 साल साकिन दर्रीपारा थाना मणीपुर (03) भक्कु राम मुंडा पिता मोहन राम मुंडा उम्र 40 साल साकिन दर्रीपारा थाना मणीपुर (04) अनुज सिंह आत्मज हरि नारायण सिंह उम्र 43 साल साकिन मायापुर थाना अंबिकापुर का होना बताये,

आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पुछताछ करने पर अपने मेमोरन्डम में उधारी में सभी मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर ब्याज प्राप्त करने के लिए कोरा चेक लेकर उसमें मनमानी रकम भरकर अल्का के गैरहाजिरी में भरकर पंकज चौधरी से फर्जी कुटरचित स्टांप लिखवाकर तैयार कराकर न्यायालय में अवैध लाभ लेने के लिए परिवाद दायर किया गया है।

प्रकरण में आरोपीया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल स्टांप पेपर जप्त किया गया है, पंकज चौधरी द्वारा अपने मेमोरंडम में स्टाम्प लिखना स्वीकार किया गया है। सभी आरोपियों की षड़यंत्र में संलिप्ता उजागर होती है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, प्रकरण का अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है, फरार आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, महिला आरक्षक प्रिया रानी, आरक्षक अतुल शर्मा सक्रिय रहे।

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