छत्तीसगढ़

अवैध ईंट निर्माण और रेत परिवहन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

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पाली एसडीएम के मार्गदर्शन में अवैध ईंट निर्माण पर लगातार की जा रही कार्यवाही

30 हजार नग ईंट जब्त, पहले 9 लाख ईंट की जब्ती हो चुकी है

कोरबा 28 दिसम्बर 2025/ हरदीबाजार-दीपका एसईसीएल क्षेत्र की अधिग्रहण प्रक्रिया को सुरक्षित रखने तथा अवैध कब्जों और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। धारा 09 (अधिग्रहण प्रक्रिया) के प्रकाशन के बाद प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के नए निर्माण एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासनिक टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

इसी क्रम में 27 दिसंबर 2025 को एसडीएम श्री रोहित सिंह के निर्देशन में हरदी बाजार तहसीलदार श्री अभिजीत राजभानु एवं टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने क्षेत्र में दबिश देकर अनीता राठौर के ईंट भट्ठे पर कार्रवाई करते हुए पाया कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से ईंटों का निर्माण किया जा रहा था। मौके से 30 हजार नग अवैध ईंटें जब्त कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

अधिकारियों ने बताया कि  एसईसीएल दीपका क्षेत्र के लिए धारा 09 का प्रकाशन होने के बाद संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण, व्यावसायिक गतिविधि या संसाधनों का दोहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा मुआवजे की आशंका या अवैध लाभ कमाने की नीयत से ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे थे तथा नदी-नालों से अवैध रेत परिवहन कर निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा था।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा के लिए संयुक्त टीम निरंतर क्षेत्र में निगरानी और छापेमारी कर रही है। इससे पूर्व हरदीबाजार और सुआभोड़ी क्षेत्र में 18 ईंट भट्टों पर कार्रवाई कर 9 लाख ईंटें जब्त की जा चुकी हैं। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि अवैध रेत और ईंट परिवहन में प्रयुक्त वाहनों जैसे जेसीबी एवं ट्रैक्टर को राजसात करने की प्रक्रिया और अधिक सख्ती के साथ लागू की जाएगी।

प्रशासन का संदेश है कि धारा 09 के प्रकाशन के बाद किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण, ईंट निर्माण अथवा रेत परिवहन कानूनी अपराध है और अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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