छत्तीसगढ़

अवैध कबाड़ के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही, लगभग 01 टन कबाड़ किया गया जप्त

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:- थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:-गोदाम से रखे कबाड़ के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर चोरी का होने की आशंका पर की गई कार्यवाही।
:- अवैध कबाड़ के मामलो मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा कबाड़ रेड की कार्यवाही हेतु रवाना होकर ग्राम बेहरापारा ट्रांसपोर्ट नगर पहुंच कर राधेश्याम माली पिता स्व. अर्जुन भगत माली उम्र 59 वर्ष, साकिन बेहरापारा ट्रांसपोर्ट नगर, थाना मणीपुर के गोदाम में पहुंच कर राधेश्याम माली कों तलब किया जो उपस्थित आया और मौक़े पर गवाहों के समक्ष गोदाम की तलाशी लिया गया जो गोदाम से (1) स्कुटी का चक्का रिंग सहित पुराना 06 नग (2) मोटर सायकल चक्का रिंग सहित पुराना 09 नग,

(3) इंजन टाटा कंपनी बस का बंद टूटा हुआ पुराना कबाड़ 01 नम. (4) बोलेरो का बंद इंजन पुराना कबाड़ 01 नग (5) स्टेयरिंग पुराना 01 नग (6) बड़ी वाहन का टायर डिस्क 02 नग (7) छोटी वाहन का डिफेन्सर पीछे का 01 नग (8) मोटर सायकल का सामने का शाकप एक जोडी (9) पानी टंकी लोहे का पुराना -01 नग (10) गैस टंकी पुराना 01 नग (11) छोटी बड़ी वाहनों का लोहे का टूटा फूटा कबाड मिला।

जो संदेह होने पर पूछताछ किया जो संतोषजनक जवाब नहीं देने से उपरोक्त सामान चोरी का होने की आशंका होने पर धारा 94 बी.एन.एस.एस. का नोटिश दिया गया जो उपरोक्त सामान का कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया, जो आरोपी द्वारा धारा 35 (1) (3) बी.एन एस एस /303(2) बी.एन.एस. का अपराध घटित करना पाये जाने से उपरोक्त कबाड़ कों जप्त कर मामले मे इस्तगाशा क्रमांक 02/25 धारा 35 (1) (3) बी.एन एस एस /303(2) बी.एन.एस. कायम कर मामले के आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उप निरीक्षक शौकी लाल राज, आरक्षक अरविन्द सिंह, दीपक पैकरा, कृष्ण कुमार वीरको सक्रिय रहे।

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