छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आपराधिक मामले लंबित होने पर विभागीय जांच नहीं चलेगी, ASI की जांच पर लगी रोक

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासकीय सेवकों से जुड़े मामलों में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी कर्मचारी पर यदि आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित है, तो उसी आरोप के आधार पर विभागीय जांच नहीं चलाई जा सकती। यह निर्णय रायपुर निवासी एएसआई एस.बी. सिंह की याचिका पर सुनाया गया है।

मामले के अनुसार, एएसआई एस.बी. सिंह पर उनके कार्यकाल के दौरान 18 मार्च 2025 को आईपीसी की धारा 74 के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष मामला दर्ज किया गया था। इसके आधार पर 29 मई 2025 को रायपुर एसपी ने उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने के आदेश दिए। इस पर आपत्ति जताते हुए एएसआई ने बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

याचिका में दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने “स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नीलम नाग” केस में स्पष्ट कर दिया है कि एक ही मामले में समान आरोपों को लेकर आपराधिक और विभागीय दोनों कार्यवाहियां साथ-साथ नहीं चलाई जा सकतीं।

हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए 8 जुलाई 2025 को आदेश पारित किया और एएसआई एस.बी. सिंह के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

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