छत्तीसगढ़

नर्सरी के जंगल से लकड़ी काटकर जलाऊ हेतु लाने की बात को लेकर की थी मारपीट, ईलाज के दौरान हो गई मौत, चार आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

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मामला थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम जोराडोल , सुगापारा का
आरोपियों के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में हत्या के लिए बी एन एस की धारा 103(1)व3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी की लाठी को भी किया गया जप्त
नाम गिरफ्तार आरोपी क्रमशः -1. हृदन उर्फ हिरदन साय उम्र 36 वर्ष।
2. डोमन साय मांझी, उम्र 33 वर्ष।
3. अशोक मांझी, उम्र 35 वर्ष।
4. नईहर साय उम्र 45 वर्ष।
                  सभी निवासी ग्राम जोराडोल, सुगापारा थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ. ग)
नाम मृतक -इंदबल मांझी, उम्र 40 वर्ष
     
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.10.25  को  थाना पत्थलगांव पुलिस को शासकीय मेडिकल कालेज अंबिकापुर से  सूचना मिली थी कि ग्राम जोराडोल निवासी मृतक इंदबल मांझी को इलाज हेतु, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर लाया गया था, जिसकी, शरीर में लगे चोट के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस पर थाना पत्थलगांव में मर्ग दर्ज कर जांच विवेचना में लिया गया था ।

विवेचना के दौरान जब पुलिस के द्वारा,मृतक इंदबल मांझी की पत्नी, सुनोबाई का बयान लिया गया, तब उसने बताया कि 18.10.25 को उसके गांव जोराडोल के ही आरोपी हृदन उर्फ हिरदन साय, डोमन राम मांझी व अशोक मांझी के द्वारा  ग्राम जोराडोल के नर्सरी के जंगल से लकड़ी काटकर कर, जलाऊ के रूप में उपयोग करने की बात को लेकर , उसके पति मृतक इंदबल मांझी के साथ, हाथ मुक्का, लात से मारपीट की गई थी, तथा उसके दूसरे दिन दिनांक 19.10.25 को गांव का ही आरोपी नईहर साय मांझी, के द्वारा भी उसी बात को लेकर, मृतक इंदबल मांझी के साथ, लकड़ी की लाठी से मारपीट की गई थी। मारपीट करने के कारण, उसके पति मृतक इंदबल मांझी को खून की उल्टी हो रही थी, जिसे कि ईलाज हेतु, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले जाया गया था, जहां ईलाज के दौरान दिनांक 20.10.25 को उसके पति इंदबल मांझी की मौत हो गई थी।

जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी क्रमशः -1. हृदन उर्फ हिरदन साय उम्र 36 वर्ष।
2. डोमन साय मांझी, उम्र 33 वर्ष।
3. अशोक मांझी, उम्र 35 वर्ष।
4. नईहर साय उम्र 45 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम जोराडोल, सुगापारा थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ. ग) के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में हत्या के लिए बी एन एस की धारा 103(1) व 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, हिरासत में लिया गया व उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी की लाठी को भी जप्त कर लिया गया है।

पुलिस के पूछताछ पर आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

मामले की कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, आरक्षक कमलेश्वर वर्मा, राजेंद्र रात्रे, तुलसी रात्रे,आशीषन टोप्पो, व पदुम वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र में, मारपीट के कारण आई चोट से, इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज भेजा है

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