छत्तीसगढ़

मृतक के नाम पर फर्जी सहमति पत्र बनाकर खनन पट्टा प्राप्त करने वाले तीन गिरफ्तार, जेल दाखिल

बलरामपुर । बलरामपुर जिले के राजपुर थाना अंतर्गत एक महिला ने अपने मृत पिता की भूमि पर फर्जीवाड़ा कर खनन पट्टा लेने का आरोप लगाते हुए थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

जानकारी के अनुसार वृहस्पति निवासी बफौली थाना अंबिकापुर ने थाना राजपुर में लिखित शिकायत में बताया कि उनके पिता स्व. झाड़ी एवं उनके भाई खरीदू के नाम पर ग्राम बधिमा (चौकी बरियो) तहसील राजपुर में कुल 1.014 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। झाड़ी की मृत्यु 26 नवम्बर 2019 को हो चुकी थी। इसके बावजूद दिनांक 26 जून 2023 को विजय कुमार अग्रवाल निवासी कुण्डला सिटी अंबिकापुर द्वारा एक फर्जी सहमति पत्र प्रस्तुत कर चूना पत्थर के उत्खनन हेतु खनन पट्टा प्राप्त किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज वैभव बैंकर के द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विश्वदीपक त्रिपाठी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी याकूब मेमन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजपुर निरीक्षक कुमार चंदन सिंह के नेतृत्व में थाना राजपुर से पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण घटना क्रम की सुक्ष्मता से जांच शुरू की गई।

जांच पर पाया गया कि ग्राम बधिमा में खसरा नं. 788, 789, 790, 791, 792 रकबा क्रमशः 0.160, 0.1420, 0.1540, 0.3840, 0.740 हे. कुल 1.014 हे. भूमि आवेदिका के पिता झाडी एवं चाचा खरीदू के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है एवं आवेदिका के पिता झाडी की मृत्यु दिनांक 26 नवंबर 2019 को हो गई हैं।विजय कुमार अग्रवाल के द्वारा उक्त वर्णित भूमि के संबंध में सहमति पत्र का निष्पादन दिनांक 26 जून 2023 को निष्पादित कराया गया है।

जांच के दौरान एसडीएम राजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में पुष्टि हुई कि सहमति पत्र मृत व्यक्ति के नाम पर बनवाया गया था, जो कि स्पष्ट रूप से अवैध और धोखाधड़ी है। आरोपी विजय कुमार अग्रवाल ने अरविंद सारथी और जगरनाथ पोर्ते के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया।

आरोपी विजय कुमार अग्रवाल से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अरविन्द सारथी एवं जगरनाथ पोर्ते के द्वारा जमीन का लीज निष्पादित कर कलेक्टर कार्यालय में चूना पत्थर उत्खनन करने हेतु आवेदन किया गया था।

पुलिस ने धारा 318(4), 336(3), 338, 340 (2), 3 (5) बीएनएस एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3 (2) (ट) के तहत आरोपी (1)विजय कुमार अग्रवाल पिता रामनिवास अग्रवाल( 40 वर्ष) निवासी चन्दगी राम, हाईट्स ग्राउण्ड, फ्लोर अग्रेसन वार्ड.क.38, थाना कोतवालीजिला सरगुजा(02) अरविन्द सारथी उर्फ नईहर साय पिता बहादुर सारथी(36 वर्ष), ग्राम बधिमा (हरिजन पारा) चौकी बरियों थाना राजपुर (03) जगरनाथ पोर्ते पिता सहाल राम, जाति गोड़,(36 वर्ष), निवासी ग्राम बधिमा, (गौटिया पारा) चौकी बरियों थाना राजपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

संपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक कुमार चंदन सिंह, उप निरीक्षक दिनेश राजवाडे, प्र.आर. राजेन्द्र ध्रुव, श्यामलाल भगत, आरक्षक अमृत सिंह, रूपेश कुमार गुप्ता, हरिशंकर डनसेना, मोतीराम राजवाडे, नरेन्द्र कश्यप, राकेश टोप्पो, जनकधारी सेन, एवं अन्य स्टाफ शामिल रहे।

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