07 मवेशी चोर गिरफ्तार, 04 रास मवेशी, 12300 रुपये नगद, घटना मे प्रयुक्त बलेनो कार एवं पीकप वाहन कुल 20 लाख रुपये का मशरुका जप्त

:- थाना कोतवाली एवं साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा मवेशी चोरो पर की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- आरोपीगण खुले मे विचरण कर रहे मवेशियों को बनाते थे निशाना, चारपाहिया वाहनों मे पकड़कर चोरी कर ले जाकर कर रहे थे बिक्री।
:- आरोपीगण उक्त मवेशियों की तस्करी कर गुमला झारखण्ड ले जाकर बिक्री कर कारित करते थे घटना।
:- पुलिस की सतर्कता एवं त्वरित कार्यवाही से मवेशी चोर गिरोह का हुआ भंडाफोड़।
⏩ मामले के संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अंकित तिवारी साकिन चांदनी चौक घुटरापारा अम्बिकापुर का थाना कोतवाली आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13/01/26 के सुबह करीब 05 बजे प्रार्थी घर से निकल कर टहल रहा था कि खैरबार रोड नहर किनारे से नीले रंग का कार कमांक जेएच 24 डी 8465 व पिकप क्रमांक जेएच 01 ईएक्स 4982 में सवार 06-07 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर गाय व बछड़ों को रस्सी से बांध कर पिकप में लोड कर रहे थे उसी दौरान प्रार्थी उक्त व्यक्तियों से मवेशियों के सम्बन्ध मे पूछताछ किया,
जो मवेशी चोरी की शंका होने पर प्रार्थी अपने घर जाकर मोटर सायकल लेकर कार सवार और पिकप में लोड गाय बछड़ों का पीछा करने लगा। वे लोग अपनी कार तथा पिकप जिसमें गाय बछड़ों को लोड किये थे उसे रनपुर बस्ती के आगे जंगल में मेन रोड से अंदर खड़ी करके रखे हैं। पिकप में चार मवेशी लोड़ है। कार सवार और पिकप में सवार लोग करीब 06-07 लोग है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 25/26 धारा 303(2) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में प्रार्थी का कथन, घटना स्थल निरीक्षण व आरोपी वाहन व चालकों का पता तलाश दौरान प्रार्थी की सुचना पर ग्राम रनपुरखुर्द बस्ती मे घेराबंदी किया गया जो कार कमांक जेएच 24 डी 8465 व पिकप कमांक जेएच 01 ईएक्स 4982 में सवार 07 व्यक्ति मिले। पिकप में कुल 04 रास मवेशी लोड़ किया हुआ मिला। सातों से नाम पता व घटना के संबंध में मौखिक पुछताछ किये जाने पर टाल मटोल करते कोई जबाब नहीं दिया जाने लगा।
प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बताये गये पिकप वाहन का नम्बर व कार का नम्बर मौके पर मिलने पर आरोपियों समेत वाहन को थाना लाकर जप्त किया गया, प्रकरण में आरोपियों से पृथक-पृथक विस्तृत पुछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) मो. अकरम अंसारी पिता कमरूद्दीन अंसारी उम्र 30 साल निवासी ढौठा टोली थाना माडर जिला रॉची झारखण्ड (02) असलम खान पिता मुमताज खान उम्र 20 साल निवासी ग्राम तिगरा थाना जारी जिला गुमला झारखण्ड
(03) इरबाज खान पिता स्व० स्व० सिराज खान उम्र 20 साल निवासी ग्राम तिगरा थाना जारी जिला गुमला झारखण्ड (04) अमजद खान पिता स्व० जब्बार खान उम्र 23 साल निवासी सिकरी थाना जारी जिला गुमला झारखण्ड (05) शाहरूख अंसारी पिता सकबुल अंसारी उम्र 20 साल निवासी लोहनजरा थाना पुसव जिला गुमला झारखण्ड (06) फिदाउल अंसारी पिता स्तब अंसारी उम्र 20 साल निवासी लोहनजरा थाना पुसद जिला गुमला झारखण्ड (07) अब्बु सहाब अंसारी पिता नजमुल अंसारी उम्र 26 साल निवासी लोहनजरा थाना पुसव जिला गुमला झारखण्ड का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया।
आरोपियों के द्वारा अपने-अपने मेमोरण्डम कथन में अपना-अपना जूर्म स्वीकार किया गया एवं चोरी किये गए मवेशियों को गुमला झारखण्ड मे बिक्री करना बताये है, आरोपियों के कब्जे से 12300 रुपये नगद जप्त किया गया है , आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा का पाये जाने से मामले मे धारा 4,6,10 छ०ग० कृषक परीक्षण अधि० 2004 पशुओं के प्रति कुरता का निवारण 1960 की धारा 11 जोड़कर प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है, मामले मे अग्रिम जांच विवेचना जारी है।




