छत्तीसगढ़

ईवीएम मशीनों के संबंध में मीडिया कार्यशाला हुई आयोजित

मीडिया प्रतिनिधियों को ईवीएम प्रदर्शनी के माध्यम से दी गई मतदान प्रक्रिया की जानकारी

आमजनों के मध्य प्रचार-प्रसार करने की गई अपील

बलरामपुर, नगरीय निर्वाचन 2024-25 के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिले के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के कार्यशाला का आयोजन अपर कलेक्टर श्री आर.एस.लाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मास्टर ट्रेनर श्री एन.के. देवांगन के द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए ईवीएम से मतदान होगा।

इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सफेद लेबल में अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने बटन दबाना होगा, और इस प्रक्रिया की पुष्टि बीप की छोटी आवाज से होगी। इसके बाद, पार्षद पद के लिए गुलाबी लेबल में उम्मीदवार के सामने बटन दबाने पर बीप की लंबी आवाज सुनाई देगी, जिससे मतदान की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी मिलेगी।

इस पूरे प्रक्रिया की जानकारी नगरीय निकायों के हर वार्ड में डेमो ईव्हीएम मशीन के माध्यम से लोगों को दी जा रही है और उनके शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। इस दौरान अपर कलेक्टर ने उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों से अपील किया कि वे भी मतदाताओं को जागरूक कर अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

साथ ही कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों को हैंडसऑन कराकर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर श्री अमित कुमार श्रीवास्तव सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यशाला में बताया गया कि नगरीय निकायों में प्रत्येक मतदाता दो पदों अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए मतदान करेगा। मतदान दल की ओर से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा मतदाता के सत्यता की पुष्टि हो जाने, और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा मतदाता रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टि और हस्ताक्षर आदि हो जाने के बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ’’सीयू’’ पर ’’बैलेट’’ बटन दबा कर मत जारी करेगा।

इसके साथ ही ’’सीयू’’ पर लाल बल्ब और ’’बीयू’’ पर हरा बल्ब जल जाएगा मतदाता क्रमशः दो पदों के लिए एक एक करके मतांकन करेगा। मतदाता द्वारा दो मत डालते ही ’’सीयू’’ ’’बीयू’’ के बल्ब एक बीप की आवाज के साथ बंद हो जायेंगे। इस प्रकार मतदाता का मत अंकित हो जायेगा और अगले मतदाता के लिए मत जारी किया जा सकेगा। मतदाता के लिए यह बंधनकारी नहीं है कि वह किस क्रम में मतदान करे।

वह दो पदों में से किसी भी पद के लिए मतांकन कर सकता है। उसके लिए तो यह भी बाध्यकारी नहीं है कि वह दोनों पदों के लिए मतांकन करे ही। यदि वह केवल एक पद के लिए मतांकन करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु कमीशनिंग के समय मशीन दो मतों के लिए तैयार की गयी होगी।

ऐसे में केवल एक मत अंकित होने पर मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी नहीं हो सकेगा। इसलिए, मतदाता केवल एक मत अंकित करने की स्थिति में मशीन के सबसे नीचे (या आखिरी ’’बीयू’’ के सबसे नीचे) ’’एंड’’ बटन दबायेगा। इस प्रकार मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी हो सकेगा।

यदि मतदाता केवल एक पद के लिए मतदान करे और ’’एंड’’ बटन न दबा पाये तब मतदान अधिकारी ’’सीयू’’ का पावर बटन बंद करके दोबारा चालू करेगा और मतदान प्रक्रिया जारी रखेगा। यदि मतदाता किसी भी पद के लिए मतदान न करे तब भी वह ’’एंड’’ बटन दबा कर जा सकता है।

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