छत्तीसगढ़

शादी का झांसा देकर महिला के साथ लगातार अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी को मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया चौकी बलँगी उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी संतोष कुमार वैश्य के गांव में आने जाने के उससे परिचय हो गया था बातचित होने लगा संतोष फोन कर मिलने बुलाया तथा पहली बार 15 फरवरी 2017 के रात्रि करीब 10.00 बजे इसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया।

पीडिता द्वारा शादी करना कहने पर शादी करने से मना किया तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। पीडिता की लिखित रिपोर्ट पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा थाना रघुनाथनगर में अपराध कमांक 38/25 धारा 376(2) ढ, भादवि नई धारा 69.351 भा.न्या.सं. कायम कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर प्रकरण के नामजद आरोपी सतोष कुमार वैश्य पिता देवनारायण उम्र 25 वर्ष को दिनांक 09/04/25 को घेराबन्दी कर आरोपी को कायमी के 24 घण्टा के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना में उपनिरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह प्र आर. उमेशचंद्र यादव, प्रआर पवन सिंह जगनाथ केराम आर राजेश खलखो का विशेष योगदान रहा है।

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