
थाना बलरामपुर का अपराध क्रमांक 262/2022 धारा 420,120बी, 34 भादवि
वर्ष २०२२ से फरार आरोपी को थाना बलरामपुर पुलिस के द्वारा किया गया गुमला झारखंड से गिरफ्तार
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बलरामपुर के अपराध क्रमांक 262/2022 धारा 420,120बी, 34 भा द वि के प्रकरण में वर्ष 2022 में मामले के प्रार्थी मनोज कुमार की रिपोर्ट पर रांची की मल्लिकार्जुन नाम के फर्जी फाइनेंस कंपनी के निर्देशक संगीता गोप उसके पति संस्थापक अर्जुन गोप के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर मामले के मुखिया आरोपी अर्जुन गोप संगीता गोप चंदेस्वर तिग्गा एवं कंपनी के अन्य सहयोगी आरोपीयो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
मामले में उक्त फर्जी कंपनी द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य में आम जनता को 60 प्रतिशत में किसी भी तरह की बड़ी छोटी गाडी फाइनेंस कराकर देने की बात बोलकर ग्राहक से मोटा रकम लिया जाकर धोखा धड़ी किया जा रहा था मामले का अन्य आरोपी कंपनी का अकाउंटेंट दीपक गोप पिता बल्ली गोप नियासी गुमला झारखंड को पूर्व में गिरफ्तार करने का काफी प्रयास किया गया परंतु आरोपी दीपक गोप वर्ष 2022 से लगातार फरार रहा था।
पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर श्री वैभव बेंकर व एएसपी श्री विश्वदीपक त्रिपाठी के द्वारा फ़रार आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बलरामपुर पुलिस टीम द्वारा लगातर 2 -3 वर्षो से फरार शातिर आरोपी दीपक गोप पिता बल्ली गोप उम्र 23 वर्ष निवासी गुमला झारखंड को उसके निवास से काफी मशक्कत के बाद गिरफ़्तार कर बलरामपुर लाकर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बलरामपुर निरी.भापेन्द्र साहू, उपनिरी. के.पी.सिंह, प्रधान आरक्षक शिपक शर्मा, आरक्षक सूरज मरावी, पंकज शर्मा व साइबर सेल बलरामपुर का महत्वपूर्ण योगदान है