छत्तीसगढ़

जातिगत गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के 02 मामलों मे आरोपियों के विरुद्ध अपराध किया गया पंजीबद्ध

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⏩ पहले मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया दिनांक 19/08/25 कों थाना लुन्ड्रा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्रामवासियो द्वारा ग्राम पंचायत मे शासकीय भूमि ग्राम बकनाकला (सेमरपारा) टोप्पो लाईन जंगल पर एवं ग्राम बकना कला के वन अधिकार के तहत प्राप्त पटटे की भूमि लुरकु राम की सहमति से उसकी भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिनांक 16/08/25 को लगभग 2500 नग पौधा उक्त भूमी पर रोपण किया जा रहा था

उसी समय (01) सकीर आत्मज हनीफ (02) जीसान आत्मज सकीर (03) शब्बीर आत्मज नसीर,(04) नसीम आत्मज शब्बीर सभी साकिन ग्राम बकनाकला थाना लुन्ड्रा द्वारा ग्रामवासियों को गाली गलौज एवं जातिसूचक अपशब्द कहते हुए अपने कब्जे की भूमि मे ग्रामवासियो द्वारा पेड़ लगाने की बात बोलकर पेड कों उखाड़ कर फेक देने की बात बोलकर जान से मारने की धमकी दिया गया है, एवं आरोपियों द्वारा उक्त पौधों को उखाडकर फेक दिया गया है।

दूसरे मामले मे प्रार्थिया दिनांक 19/08/25 कों थाना लुन्ड्रा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 17/08/25 को प्रार्थिया एवं अन्य गांव के लोग सेमेरपारा मे बकरी चराने गए हुए थे, उसी समय *जीसान अंसारी पिता सकीर अंसारी साकिन ग्राम बकना कला थाना लुन्ड्रा* का मौक़े पर आया और प्रार्थिया एवं अन्य कों गाली गलौज करते हुए जातिसूचक अपमानजनक शब्द बोलते हुए अपने कब्जे की जमीन में पौधा लगाने की बात बोलकर जान से मारने की धमकी दिया है।

उक्त दोनों मामले कों संज्ञान मे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम कों मामले मे आरोपियों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, उपरोक्त पहले प्रकरण मे थाना लुन्ड्रा मे अपराध क्रमांक 165/25 धारा 296, 351(3) बी. एन. एस. एवं 3(2)(v) एसटी/एससी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, एवं दूसरे प्रकरण मे थाना लुन्ड्रा मे अपराध क्रमांक 166/25 धारा 296, 351(3) बी. एन. एस. का अपराध दर्ज कर मामले मे अग्रिम कार्यवाही की जा रही है, दोनों मामलों मे आरोपीगण घटना दिनांक से फरार है जिनका सरगर्मी से पता तलाश किया जा रहा है, आरोपियों कों पुलिस टीम द्वारा जल्द गिरफ्तार कर लिया जायगा।

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