छत्तीसगढ़

गंभीर चोट कारित करने के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही

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थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आरोपी कों गिरफ्तार कर की गई सख्त कार्यवाही

आपराधिक मामलो मे शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही

के तहत आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम के मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सबनम टोप्पो साकिन सोनतराई थाना सीतापुर हाल मुकाम जरहागढ़ अम्बिकापुर दिनांक 06/07/24 कों थाना कोतवाली अम्बिकापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थी तृतीय समुदाय से हैं एवं भिक्षावृति कर अपना जीवन यापन करती हैं

कि घटना दिनांक 06/07/24 कों प्रार्थी बस स्टैंड मे लोगो से भिक्षा मांग रही थी, इसी दौरान एक व्यक्ति से भिक्षा मांगने पर उक्त व्यक्ति प्रार्थी कों उल्टा सीधा बोलकर प्रार्थी का गला पकड़कर प्रार्थी के होंठ कों अपने दांत से काट कर गंभीर चोट कारित कर दिया हैं, प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 445/24 धारा 118(2) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा आरोपी कों तत्काल मौक़े से पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *रामशुभक उम्र 30 वर्ष साकिन जनकपुर करमडीहा थाना रघुनाथनगर बलरामपुर* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया,आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सहायक उप निरीक्षक अभिषेक दुबे, प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, आरक्षक मंटू गुप्ता, शिवमंगल सिंह शामिल रहे।

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