छत्तीसगढ़

शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये जाने के मामले मे सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही

थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही करते हुए आरोपी कों किया गया गिरफ्तार

महिला सम्बन्धी अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 02/02/25 कों थाना गांधीनगर आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया तीन साल पहले गोधनपुर थाना गांधीनगर में किराया का रूम लेकर मजदुरी का काम करती थी, और उसी समय सजय राणा ठेकेदार का काम करता था जिसके अदर में प्रार्थिया भी काम करती आ रही थीं,

कि वर्ष 2022 में गोधनपुर प्रार्थिया के किराये के रूम में संजय राणा आकर प्रार्थिया कों शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया, तब से आरोपी पीड़िता कों शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म की घटना कारित करते आ रहा हैं, लेकिन अब पीड़िता से शादी करने से इंकार कर रहा हैं,शादी करने की बात बोलने पर पीड़िता कों गाली गलौज कर मारपीट करता हैं, मामले मे थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 88/25 धारा रिपोर्ट पर धारा 64(2) (एम), 296, 351(3), 115(2) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़िता का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया एवं मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, दौरान पता तलाश पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपी संजय राणा कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *संजय राणा उम्र 35 वर्ष साकिन कपिलो थाना बिरनी जिला गिरिडीह झारखण्ड* का होना बताया,

आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर पीड़िता कों शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित करना एवं पीड़िता द्वारा शादी करने की बात बोलने पर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की घटना कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण मामले मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक रश्मि सिंह,महिला आरक्षक तेजेश्वरी राजवाड़े, आरक्षक ऋषभ सिंह, रामकेश्वर सिंह, अतुल सिंह, संजीव चौबे सत्येंद्र दुबे सक्रिय रहे।

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