बलरामपुर: थाना शंकरगढ़ में छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
प्रार्थी अजीत कुमार यादव (29 वर्ष), निवासी नवाडीहकला, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर, ने दिनांक 09.01.2025 को थाना शंकरगढ़ पहुंचकर एक लिखित आवेदन दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अकलेश यादव, महेश यादव और सुनील यादव (सभी निवासी परसवार, थाना भंडरिया, झारखंड) द्वारा 25 मवेशियों को क्रूरता पूर्वक हांकते, मारते और पीटते हुए झारखंड स्थित बुचड़खाने की ओर ले जाया जा रहा था।
पुलिस कार्रवाई:
प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान बताए गए स्थान से कुल 25 मवेशी (16 भैंस, 1 भैंसा, 4 पड़िया और 4 भैंस के बच्चे) को दिनांक 10.01.2025 को गवाहों की उपस्थिति में जप्त किया गया।
गिरफ्तारी एवं न्यायिक रिमांड:
आरोपियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध सिद्ध पाए जाने पर—
- अकलेश यादव (25 वर्ष), पिता इन्द्रदेव यादव, निवासी परसवार, थाना भंडरिया, जिला गढ़वा (झारखंड)
- महेश यादव (28 वर्ष), पिता इन्द्रदेव यादव, निवासी परसवार, थाना भंडरिया, जिला गढ़वा (झारखंड)
- सुनील यादव (24 वर्ष), पिता चन्द्रदेव यादव, निवासी परसवार, थाना भंडरिया, जिला गढ़वा (झारखंड) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
सक्रिय भूमिका:
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जितेंद्र सोनी, सउनि रफैल तिर्की, प्र. आर. श्रीदाम थानदार, आर. अजय बहादुर यादव, विजय सिंह, राजू राम, धनेश्वर टोप्पो और डीएसएफ उमेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।