छत्तीसगढ़

भारतीय न्याय संहिता के तहत सरगुजा पुलिस द्वारा पहला अपराध किया गया दर्ज,

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लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से लोकमार्ग बाधित किये जाने क़े मामले मे प्रकरण किया गया पंजीबद्ध

थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा वाहन चालक कों गिरफ्तार कर मामले मे की गई अग्रिम वैधानिक कार्यवाही

आरोपी क़े कब्जे से ट्रक क्रमांक जेएच/03/एएन/7708 किया गया जप्त

भारतीय न्याय संहिता के लागू होने पश्चात सरगुजा जिले के थाना मणीपुर मे पहला अपराध दर्ज किया गया हैं, मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि लोकमार्ग मे भारी वाहन चालकों द्वारा अपनी वाहनों कों सड़को के किनारे या आसपास खड़ी कर दिया जाता हैं, जिससे आमनागरिकों कों यातायात की समस्या के साथ आमजनों के जीवन मे संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, इसी क्रम मे लगातार सख़्ती से कार्यवाही करते हुए थाना मणीपुर द्वारा लोकमार्ग मे खड़े भारी वाहन पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई हैं।


वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से लोकमार्ग मे भारी वाहन खड़ी कर लोकमार्ग बाधित करने पर थाना मणीपुर अंतर्गत बिलासपुर चौक रिंग रोड मे आरोपी जितेंद्र यादव उम्र 32 वर्ष साकिन गौरया थान संडा थाना हुसैनाबाद जिला पलामु झारखण्ड द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक जेएच/03/एएन/7708 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 224/24 धारा 285  बी.एन.एस. का अपराध दर्ज किया गया हैं,

मामले मे पुलिस टीम द्वारा लोकमार्ग मे खड़ी भारी वाहनों कों जप्त किया गया हैं, उसके साथ ही मामले के आरोपी से प्रकरण सदर मे पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर मामले मे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक दुर्गेश्वरी चौबे, सहायक उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, प्रधान आरक्षक पन्नालाल शामिल रहे।

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