छत्तीसगढ़

चलो गांव चलें अभियान के तहत दूरस्थ ग्राम सरभंजा पहुंचे कलेक्टर, सीधे ग्रामीणों से गांव की जरूरतों की ली जानकारी

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जल संचय की अपील की, पानी, आंगनबाड़ी, सड़क सुविधा की मांगों सहित मनरेगा भुगतान के मामले में जल्द निराकरण किए जाने की कही बात

कलेक्टर श्री विलास भोसकर गुरुवार को मैनपाट विकासखंड के सरभंजा पंचायत पहुंचे। यहां उन्होंने पंचायत भवन में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों और मांगों की जानकारी ली। चलो गांव चले अभियान के तहत सरभंजा पहुंचे कलेक्टर के समक्ष ग्रामीणों ने सड़क, आंगनबाड़ी, पानी की व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात रखी।

कलेक्टर श्री भोसकर ने समस्याओं के जल्द निराकरण की बात बताते हुए कहा कि जिले में सभी पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी लेने और शासन की कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का जमीनी स्तर पर आकलन करने यह अभियान चलाया जा रहा है।

जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को पंचायत नोडल बनाया गया है, जो प्रभार के पंचायत में भ्रमण करेंगे और हर माह बैठक कर उन मांगों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग के समक्ष रखा जायेगा और वे निराकरण सुनिश्चित कर रिपोर्ट भी जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

इस दौरान मनरेगा भुगतान के संबंध में ग्रामीणों ने अपनी समस्या साझा की जिसपर कलेक्टर श्री भोसकर ने सीईओ जनपद पंचायत को मामले का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत की टीम से भी मामले की जांच कराई जाएगी।
कलेक्टर श्री भोसकर ने इस दौरान ग्रामीणों से जल संचय और संरक्षण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गांव ने स्थित हैंडपंप और घर के पास सोखता गड्ढा जरूर बनाएं जिससे जल संचय किया जा सके।

इसी तरह उन्होंने किसानों से खाद-बीज मिलने की भी जानकारी ली। उन्होंने गांव में संजीवनी एक्सप्रेस के संचालन की जानकारी ली। कलेक्टर ने प्रशासन के कार्यों में बदलाव पर ग्रामीणों से बात की, जिसपर वृद्ध ग्रामीण देव नारायण ने बताया कि आज के समय में पढ़ाई के लिए सुविधाओं का विस्तार हुआ है। स्कूल में ही गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन मिल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है।

हर गुरुवार को कलेक्टर कोर्ट में आदिवासी जन के लिए स्पेशल कोर्ट
सरभंजा पहुंचे कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि प्रशासन की नई पहल पर अब हर गुरुवार 4 से 5 बजे तक कलेक्टर कोर्ट में भू राजस्व संहिता 170 ख के तहत आने वाले प्रकरणों के आवेदन लिए जायेंगे और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रकरण की सुनवाई की जाएगी।

कोई भी आदिवासी व्यक्ति धारा 170 ख से संबंधित आवेदन कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित होकर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। भू राजस्व संहिता की धारा 170ख अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित भूमि के गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को अंतरण या कब्जे में होने से जुड़े प्रकरणों से संबंधित है। इस दौरान एसडीएम श्री रवि राही, सहित खंड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

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