छत्तीसगढ

टोनही प्रताड़ना अधिनियम के मामले मे 02 आरोपी किये गए गिरफ्तार

थाना धौरपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही

आरोपियों द्वारा प्रार्थिया को टोनही कहकर गाली गलौज कर जान से मारने की दी गई थी धमकी

सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” के तहत लगातार संदिग्धो/आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे प्रार्थिया नईहारो बाई साकिन आसनडीह गोटिडुमरपारा धौरपुर दिनांक 23/04/24 कों थाना धौरपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि फ़क़ीर और शिवलाल का घर प्रार्थिया के घर पास ही हैं,

फ़क़ीर और शिवलाल के घर जब भी कोई बीमार होता हैं तो आरोपीण प्रार्थिया कों जादू टोना करने की बात करते हुए लड़ाई झगड़ा विवाद करते हैं कि घटना दिनांक 21/04/24 कों फ़क़ीर के पिता की तबियत ख़राब होने पर आरोपी फ़क़ीर, शिवलाल के साथ आकर फ़क़ीर के पिता कों जादू टोना कर पांगने की बात बोलते हुए तुरंत ठीक करने की बात बोलते हुए गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिए हैं,

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना धौरपुर मे अपराध क्रमांक 36/24 धारा 294, 506 भा.द.वि., छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4, 5 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, जो मामले के आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम फ़क़ीर उम्र 30 वर्ष एवं शिवलाल उम्र 30 वर्ष दोनों साकिन आसनडीह गोटिडुमरपारा धौरपुर का होना बताये,

आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, जो आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी धौरपुर निरीक्षक कैलाश मिर्रे, सहायक उप निरीक्षक रामधन राम, आरक्षक दिलीप मिंज शामिल रहे।

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