छत्तीसगढ़

पूर्व रंजिश पर षड़यंत्र पूर्वक दुकान मे ज्वलनशील पदार्थ फेकवाकर आगजनी कर क्षति कारित करवाने के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही, मामले मे शामिल आरोपिया की गई गिरफ्तार

थाना कोतवाली एवं विशेष पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही

आरोपिया द्वारा पूर्व मे गिरफ्तार आरोपियों कों 28000/- रुपये नगदी रकम देकर दोनों बार कराई गई थीं आगजनी की घटना

पुलिस टीम द्वारा पूर्व मे प्रकरण मे शामिल 03 आरोपियों कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था

आपराधिक गतिविधियों मे शामिल आरोपियों पर पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी प्रकाश चन्द्र पाण्डेय साकिन अग्रसेन वार्ड देवेश्वर कालोनी थाना कोतवाली अम्बिकापुर द्वारा थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 24/12/24 कों सूचना मिला कि प्रार्थी के अग्रसेन वार्ड स्थित दुकान मे आग लग गया है तब प्रार्थी मोहल्ले वासियों के साथ जाकर देखा तो इसकी दुकान में आग लगकर जल रहा था, तब प्रार्थी अपने मोहल्ले वासिंयों के साथ मिलकर हैण्ड पम्प से पानी भरकर दुकान में लगी आग को बुझाये।

दुकान में आग लगकर जलने से दुकान का कास्मेटिक सामान, दुकान के सामने का शीशा व एल्युमिनियम, पंखा का वायरिंग कुल 4 लाख 50 हजार रूपये का नुकसान हुआ है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर आगजनी क्रमांक 18/2024 दिनांक 25/12/24 कायम कर जांच में लिया गया, जांच पर 03 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रकाश चंद पाण्डेय के सर्वेश्वरी सौन्द‌र्य प्रशाधन मे कास्मेटिक स्टोर्स में आग लगाया जाना पाया गया

जो दिनांक 03/01/25 कों थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 06/25 धारा 326(जी) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, दूसरे प्रकरण मे भी दिनांक 03/01/25 कों प्रार्थी के कॉस्मेटिक दुकान मे ज्वलनशील पदार्थ फेक कर आगजनी की घटना कारित किये जाने पर थाना कोतवाली मे दिनांक 03/01/25 कों अपराध क्रमांक 08/25 धारा 326(जी)बी. एन. एस.का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया, मामले मे पूर्व मे पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल आरोपी छोटू चौधरी, तन्नू सोनवानी,समीर खान उर्फ़ गजनी कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा पूर्व मे गिरफ्तार आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर तीनो आरोपियों द्वारा सर्वेश्वरी सौन्दर्य प्रसाधन दुकान मे आगजनी करने के लिए मीरा पाण्डेय उर्फ़ उमा पाण्डेय द्वारा पैसा देने की बात बताया गया था, जिसके कहने पर दिनांक 24/12/24 कों तीनो गिरफ्तार आरोपियों द्वारा मिलकर उक्त दुकान मे आग लगाया गया था,

जिस पर मीरा पाण्डेय उर्फ़ उमा पाण्डेय द्वारा उक्त आगजनी की घटना कारित करने हेतु आरोपियों कों 5000/- रुपये नगद दिए गये थे, जिसे आरोपियों द्वारा आपस मे बाट लिया गया था, घटना के बाद मीरा पाण्डेय द्वारा पुनः आरोपी तन्नू सोनवानी से सम्पर्क कर 3000/- रुपये देकर पुनः उसी दुकान कों पुरी तरह जलाने के लिए आगजनी की घटना कारित करने हेतु बोली जिस पर आरोपी तन्नू सोनवानी द्वारा दिनांक 03/01/25 कों पुनः सर्वेश्वरी सौन्दर्य प्रसाधन मे पुनः अकेले जाकर आगजनी की घटना कारित किया गया

जिस पर मीरा पाण्डेय उर्फ़ उमा पाण्डेय द्वारा आरोपी तन्नू सोनवानी कों अलग से 20000/- रुपये नगद देना बताया गया था, आरोपियों के निशानदेही पर आगजनी की घटना मे प्रयुक्त झोला बरामद किया गया एवं आरोपियों से आगजनी की घटना से प्राप्त रकम के बारे मे पूछताछ करने पर सम्पूर्ण रकम खाने पीने मे खर्च हो जाना बताया गया था,

प्रकरण सदर मे प्रार्थी द्वारा मीरा पाण्डेय उर्फ़ उमा पाण्डेय पर पूर्व रंजिश होने की वजह से घटना के सम्बन्ध मे शंका जाहिर किया गया था, एवं पूर्व मे गिरफ्तार आरोपियों द्वारा भी पूछताछ मे मीरा पाण्डेय उर्फ़ उमा पाण्डेय द्वारा आगजनी की घटना कारित करने हेतु नगदी रकम देना बताया गया था,

प्रकरण मे आरोपिया मीरा पाण्डेय उर्फ़ उमा पाण्डेय द्वारा आरोपियों कों उत्तप्रेरित कर षड़यंत्र पूर्वक आरोपियों द्वारा घटना कारित करना पाये जाने से मामले मे शामिल आरोपिया मीरा पाण्डेय उर्फ़ उमा पाण्डेय कों हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम मीरा पाण्डेय उर्फ़ उमा पाण्डेय उम्र 55 वर्ष साकिन काँतिप्रकाशपुर थाना कोतवाली अम्बिकापुर का होना बताई, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे धारा 61(क), 49 बी.एन.एस. जोड़कर आरोपिया कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, स्पेशल टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, प्रधान आरक्षक सदरक लकड़ा, आरक्षक सत्येंद्र दुबे, अमित विश्वकर्मा, आनंद गुप्ता, राहुल सिंह, संजीव चौबे, दीपक दास, विवेक राय, रमन मण्डल, नितिन सिन्हा, लालभुवन सिंह सक्रिय रहे।

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