छत्तीसगढ़

जान से मारने की धमकी देकर विवाहित महिला से दुष्कर्म करने का अभियुक्त संतोष नायक को फरसाबहार पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार,

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थाना फरसाबहार में संतोष नायक के विरूद्ध धारा 450,376, 376(2)(n), 506 भा.दं.सं. का अपराध दर्ज।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है विवाहित प्रार्थिया ने दिनांक 14.06.2024 को थाना फरसाबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 27.09.2023 को पीड़ित प्रार्थिया घर में अकेली थी,

उक्त दिनांक के करीब 11.00 बजे पूर्व परिचित संतोष नायक उम्र 33 वर्ष निवासी पण्डरीपानी  पीड़िता के घर अंदर घुसकर पीड़िता के पति के बारे में पूछताछ किया जो पीड़िता का पति घर में नहीं रहने से पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर संतोष नायक ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया एवं संतोष नायक के द्वारा पीड़िता को धमकी दिया

कि अगर किसी को बतायेगी तो जान से मार दूंगा की धमकी दिया उसके बाद से दिनांक 27.09.2023 से दिनांक 08.05.2024 तक जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता से कई बार जबरन दुष्कर्म किया है।

पीड़िता के द्वारा प्रताड़ित होकर घटना के बारे में अपने पति को बताने पर दिनांक 14.06.2024 को अपने पति के साथ थाना उपस्थित आये प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना फरसाबहार में धारा 450, 376, 376(2)(n), 506 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण दर्ज होने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी के निर्देशानुसार टीम गठित कर अभियुक्त संतोष नायक को दबिश देकर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उक्त घटना को घटित करना स्वीकार करने पर आज 15.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

  प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना फरसाबहार से उप निरीक्षक विवेक कुमार भगत,  उप निरीक्षक सुरजन राम पोर्ते, आर. 545 नीरज तिर्की, 620 ईश्वर साय एवं महिला आर. 724 बिरजिनिया टोप्पो, सै. 419 डमरूधर यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

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