छत्तीसगढ़

मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड में जांच के बाद की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

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कारखानें में स्थापित स्टील मेल्टिंग शॉप में पेंटिंग कार्य को किया गया प्रतिबंधित

पेंटिंग कार्य के लिये नहीं लिया गया था परमिट टू वर्क, ईओटी क्रेन के आपरेशन एवं पेंटिंग कार्य में लगे श्रमिकों के मूव्हमेंट के तालमेल हेतु सुपरवाईजर की भी नहीं थी उपस्थिति

जांच में मिली कमियों के आधार पर की गई कार्यवाही

रायगढ़ । मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव, रायगढ़ में बीते दिनों दुर्घटना में एक श्रमिक के मृत्यु के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा प्लांट की जांच की गई। जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर इंतेजाम में खामियां पाए जाने पर श्रमिकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कारखाने में स्थापित स्टील मेल्टिंग शॉप में पेंटिंग कार्य को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री मनीष श्रीवास्तव उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने बताया कि मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम व पो.- जामगांव, जिला-रायगढ़ में स्थापित स्टील मेल्टिंग शाप के मेगा शेड में कालम नंबर-13 पर पेंटिंग करने के दौरान श्री डुम्बी सुन्डी की प्राणांतक दुर्घटना की जांच उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ द्वारा 28 मार्च 2025 को की गयी।

निरीक्षण में पाया गया कि कालम नंबर-13 पर पेंटिंग करते समय नीचे उतरने के दौरान श्री डुम्बी सुन्डी के द्वारा पहनी गयी सेफ्टी बेल्ट का एक हुक कालम में फंसा हुआ था तथा दूसरा हुक झुल रहा था। यह झुलता हुआ हुक कालम नंबर-13 के समीप से गुजर रही क्रेन नंबर-3 के इंड केरीयेज में फंस गया जिससे श्री डुम्बी सुन्डी क्रेन के साथ खींच गये। जिससे क्रेन व कालम के मध्य आने से लगी घातक चोटों से श्री डुम्बी सुन्डी की प्राणांतक दुर्घटना घटी।

जांच में पाया गया कि स्टील मेल्टिंग शाप में किये जा रहे पेंटिंग कार्य की जानकारी मेगा शेड में संचालित ईओटी क्रेन के आपरेटर को नहीं दी गयी थी। दिनांक 26 मार्च 2025 को पेंटिग कार्य के लिये परमिट टू वर्क नहीं लिया गया था ना ही उक्त कार्य के दौरान एक सुपरवाईजर की उपस्थिति सुनिश्चित की गयी थी जो कि ईओटी क्रेन के आपरेशन तथा पेंटिंग कार्य में लगे श्रमिको के मूव्हमेंट के बीच आवश्यक तालमेल स्थापित करता।

कलेक्टर श्री गोयल के निर्देेशन में कड़ी कार्यवाही करते हुए उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, छ.ग. शासन रायगढ़ द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40(2) के तहत कारखानें में स्थापित स्टील मेल्टिंग शॉप में पेंटिंग कार्य को तब तक प्रतिबंधित किया गया है

जब तक कि पेंटिंग कार्य के लिये एक स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित करते हुए इसकी ट्रेनिंग संबंधित श्रमिकों को प्रदान नहीं कर दी जाती है, पेंटिंग कार्य के दौरान सुपरवाईजर की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है, तथा पेंटिंग कार्य के लिये नियमानुसार परमिट टू वर्क लेना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है।

कारखाने के अधिभोगी-श्री प्रदीप कुमार डे एवं कारखाना प्रबंधक-श्री संजय सिंह परिहार को कारखाना अधिनियम 1948 संशाधित 1987 की धारा 7ए(2)(ए), धारा 41 सहपठित नियम 73-ई तथा कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7ए(2)(सी) के उल्लंघन के लिये कारण बताओ सूचना जारी की गयी है। उक्त उल्लंघनों के लिये कारखाने के अधिभोगी- श्री प्रदीप कुमार डे एवं कारखाना प्रबंधक-श्री संजय सिंह परिहार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में शीघ्र दायर किया जाएगा।

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