ओड़ीशा

भ्रष्टाचार मामले में तीन मृदा संरक्षण कर्मी दोषी करार

सुंदरगढ़। हेमगिरी ब्लॉक के गोपालपुर रेंज में तैनात तीन पूर्व मृदा संरक्षण कर्मियों को सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी करार दिया गया है। विशेष सतर्कता न्यायालय, सुंदरगढ़ ने पूर्व मृदा संरक्षण सहायक बी. कामराज बेहरा, रसानंद चौधरी और पूर्व कनिष्ठ मृदा संरक्षण सहायक नरेंद्र कालो को दोषी पाते हुए दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

ओडिशा सतर्कता विभाग ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(सी)(डी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 468, 477-ए, 34 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपियों पर बंगुरकेला में वृक्षारोपण कार्य के दौरान वाउचर और मस्टर रोल में जालसाजी कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप था।

अदालत के फैसले के बाद ओडिशा सतर्कता विभाग ने दोषी कर्मियों की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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