छत्तीसगढ़

बिना पिट पास परमिट के रेत परिवहन पर हाईवा वाहन चालक व मालिक को माननीय न्यायालय ने 36300 रूपये का लगाया जुर्माना।

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सूरजपुर। डीआईजी व एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले की पुलिस सड़क दुर्घटना रोकने एवं आमजनों को यातायात नियमों से अवगत कराने लगातार अभियान चला रही है साथ ही वाहन चेकिंग प्वाईंट लगाकर लापरवाहों पर सख्ती भी बरतने के अलावे अवैध गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 17.11.2025 को थाना चंदौरा पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान हाईवा क्रमांक सीजी 15 डीएच 8125 प्रतापपुर से चंदौरा बिना पिट पास के परमिट शर्तो को उल्लघंन करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त कर एमव्ही एक्ट की धारा 113/194(1), 39/192, 146/196, 56/192, 130(3)/177 के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा माननीय न्यायालय प्रतापपुर में पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक श्याम बरन राजवाड़े निवासी मयुरधक्की को 26300 रूपये एवं वाहन स्वामी कंचन प्रसाद सोनी निवासी प्रतापपुर को 10000 रूपये का जुर्माना लगाया है।

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