छत्तीसगढ़

हत्या के 2 आरोपियों को थाना झिलमिली पुलिस ने किया गिरफ्तार।

सूरजपुर। ग्राम कुर्रीडीह थाना झिलमिली निवासी बालो बाई पति सुकुल ने थाना झिलमिली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 अगस्त 2024 को राशन लेने सोसायटी गई थी जहां से वापस घर आने के दौरान रास्ते में ग्राम उंचडीह का भजीता छोला व ग्राम कुर्रीडीह का बालसाय दोनों एक साथ मिले जिन्हें पूर्व में काम धाम क्यों नहीं करते हो घुमते रहते हो बोली उसी रंजीश को लेकर ज्यादा बोलती हो कहकर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर दोनों डण्डा से मारपीट किए।

प्रार्थियां मृतिका बालो बाई की रिपोर्ट आरोपियों के विरूद्व धारा 296, 115(2), 126, 127, 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामला पंजीबद्ध होने के बाद से ही आरोपीगण फरार थे। इसी बीच घायल महिला बालो बाई का उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर प्रकरण में धारा 103(1) बीएनएस जोड़ी गई।

मामले की सूचना पर डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे (भापुसे) ने आरोपियों की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी के मार्गदर्शन में थाना झिलमिली पुलिस ने दबिश देकर आरोपी सुरेश सिंह उर्फ छोला पिता दशरथ उम्र 30 वर्ष ग्राम उंचडीह, चौकी बसदेई व बालसाय पिता नहर साय उम्र 52 वर्ष ग्राम कुर्रीडीह, थाना झिलमिली को पकड़ा।

पूछताछ पर आरोपियों ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि बालो बाई काम नहीं करते हो, दिनभर घुमते हो कहने से आवेश में आकर घटना को अंजाम दिए। आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी झिलमिली नसीमुद्दीन खान, एएसआई पास्कल लकड़ा, प्रधान आरक्षक मुकेश यादव, हेमंत सिंह, राकेश सिंह, गोरख रावाड़े, विनोद सिंह, रामदयाल राठिया व वसीम राजा सक्रिय रहे।

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