छत्तीसगढ़

डरा धमकाकर नाबालिग से जबरन दुष्कर्म कारित किये जाने के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही, मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार

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थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही

नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही

 सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 24/08/24 कों थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 18/08/24 कों प्रार्थी सपरिवार खाना पीना खाकर सो रहा था, देर रात प्रार्थी की पत्नी बताई कि इसकी नाबालिग लड़की अपने घर में नही हैं,

तब प्रार्थी एवं उसकी पत्नी अपनी नाबालिग लड़की कों खोज रहे थे उसी दौरान प्रार्थी की नाबालिग लड़की अनुज मुण्डा के साथ खड़ी मिली जिसे अपने साथ घर ले जाकर पूछताछ करने पर पीड़िता बताई कि घटना दिनांक कों अनुज मुण्डा पीड़िता कों डरा धमकाकर अपने साथ ले गया और अपने घर ले जाकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं,प्रार्थी के रिपोर्ट पर मामले में अपराध क्रमांक 208/24 धारा 96, 64(1)बी. एन. एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6,8 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा पीड़िता से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ कर मामले के आरोपी अनुज मुण्डा का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी अनुज मुण्डा की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, पूछताछ में आरोपी द्वारा अपना नाम *अनुज मुण्डा उम्र 18 वर्ष 07 माह साकिन बंधा लखनपुर* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना लखनपुर से सहायक उप निरीक्षक रामचंद्र यादव, सहायक उप निरीक्षक निर्मला कश्यप, प्रधान आरक्षक रवि सिंह, महिला आरक्षक नमिता तिग्गा, आरक्षक जानकी राजवाड़े शामिल रहे।

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