छत्तीसगढ़

मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष विश्वजित मल्लिक पर फिर दर्ज हुआ गंभीर मुकदमा

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सुंदरगढ़ । कथित मानवाधिकार संरक्षण के नाम पर विवादों में घिरे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फोर्स (IHRF) के अध्यक्ष विश्वजित मल्लिक एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गए हैं। उन पर धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, छेड़छाड़ और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।



इस बार शिकायत 45 वर्षीय सबीना खातून, निवासी चुंगी माटी, थाना राजगांगपुर, जिला सुंदरगढ़ ने दर्ज कराई है। सबीना ने आरोप लगाया कि वह अपने पैसों की वसूली के लिए IHRF के कार्यालय पहुंची थी, जहां विश्वजित मल्लिक ने मदद के नाम पर पहले 10,000 रुपये फीस मांगी। इसके बाद उसने अपनी पत्नी मोनालिशा साहू के बैंक खाते में 9,000 रुपये ट्रांसफर भी कर दिए। बाद में संगठन में शामिल करने और पहचान पत्र (आईडी कार्ड) बनवाने के नाम पर भी 5,000 रुपये वसूले गए, लेकिन किसी तरह की मदद नहीं मिली।



शिकायत के अनुसार, विश्वजित मल्लिक ने उसे कई बार कार्यालय बुलाया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसने ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी भी दी। इस पूरे मामले में मल्लिक की पत्नी मोनालिशा साहू पर भी धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है।



सबीना खातून ने पुलिस को बताया कि IHRF के नाम पर यह दंपत्ति लंबे समय से भोले-भाले लोगों से ठगी कर रहा है।



शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रघुनाथपाली थाना पुलिस ने थाना कांड क्रमांक 470/23.08.2025 पर धारा 296/351(3)/75(2)/318(4)/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसआई एस. सेठी को सौंपी गई है।

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