छत्तीसगढ़

बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर होकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करने वाले 02 आरक्षकों कों पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने किया सेवा से पृथक

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सरगुजा पुलिस द्वारा विभागीय कार्यों मे गतिशीलता लाने पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों कों अपने दायित्वों के प्रति सजग होकर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही लापरवाही एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं, इसी क्रम मे आज दिनांक कों पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से.)द्वारा सरगुजा पुलिस मे पदस्थ आरक्षक 523 रमेश सिंह थाना अम्बिकापुर जिला सरगुजा एवं आरक्षक 702 टिकेश्वर सिंह रक्षित केंद्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा कों अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर होकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करने पर “सेवा से पृथक” करने का आदेश जारी किया गया।

आरक्षक 523 रमेश सिंह दिनांक 06/04/24 से 10/06/24 तक कुल 64 दिवस अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहा हैं, आरक्षक रमेश सिंह पुनः 24/08/24 से 08/11/24 तक कुल 76 दिन गैरहाजिर रहा, आरक्षक पुनः दिनांक 10/11/24 से आज दिनांक तक गैरहाजिर रहा हैं, उपरोक्त आरक्षक इस दौरान कुल 156 दिन गैरहाजिर रहा हैं। आरक्षक 702 टिकेश्वर सिंह 02/01/24 से आज दिनांक तक कुल 332 दिवस अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहा हैं, दोनों आरक्षकों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच की गई, विभागीय जांच मे आरोप प्रमाणित पाये गए एवं उपरोक्त दोनों आरक्षकों कों कई बार नोटिस जारी कर विभागीय जांच मे सहयोग करने की सूचना दी गई,

उपरोक्त आरक्षकों द्वारा विभागीय जांच मे सहयोग नही करते हुए विभागीय जांच मे भी उपस्थित नही हुए हैं, पूर्व मे भी उपरोक्त आरक्षकों कों गैरहाजिर रहने के सम्बन्ध मे सुधार का अवसर दिया गया था, सुधार के कई अवसर प्रदान करने के बाद मे दोनों आरक्षकों मे कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है, अतः दिनांक 25/11/24 से आरक्षक 523 रमेश सिंह एवं दिनांक 28/11/24 से आरक्षक 702 टिकेश्वर सिंह कों “सेवा से पृथक” किया जाता हैं तथा गैरहाजिर अवधि कों “काम नही वेतन नही” के आधार पर निराकृत किया गया हैं।

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