छत्तीसगढ़

गरियाबंद पुलिस द्वारा दो अलग-अलग प्रकरणों में 47.958 किलो ग्राम गांजा के साथ चार आरोपियों को किया गया गिरफ़्तार,

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गरियाबंद –जिले के वरिष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध गांजा, हीरा के साथ वन्य जीवों के तस्करी पर रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। दिये गये निर्देश के परिपालन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रातंर्गत मुखबिर एवं थाना पेट्रोलिंग को सक्रिय किया गया था।

14 नवंबर को थाना प्रभारी छुरा ने मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग के तवेरा चार पहिया वाहन क्रंमाक सी0जी0 07 एम 4128 में दो व्यक्ति ओड़िसा से ग्राम कोसमी छुरा की ओर जा रही गाड़ी पर थाना एवं सायबर सेल से टीम ने ग्राम पीपराही मोड़ के पास पहुॅंचकर घेराबंदी किया गया।

जहां एक सफेद रंग का तवेरा चार पहिया वाहन को  नाकाबंदी कर राजू रजक उर्फ झगऱ पिता राममूरत रजक उम्र 45 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नम्बर 13 कोहमा, थाना स्मृति नगर, जिला दुर्ग छ0ग0 , दिलीप साहू पिता षिवराम साहू उम्र 45 वर्ष, निवासी गदाचैक सुपेला वार्ड नम्बर 10, थाना सुपेला, जिला दुर्ग छ0ग0 को चार पहिया वाहन तवेरा से छोटे बड़े भूरे रंग से लिपटा हुआ कुल 38 पैकेट मादक पदार्थ गांजा वजन 29 किलो 408 ग्राम किमत 2,94,080 रूपये बरामद किया गया।

उक्त गांजा के साथ घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग का चार पहिया तवेरा वाहन क्रंमाक सी0जी0 07 एम 4128 किमती 2,50,000 रू. दो मोबाइल कीमती 4200 रूपये व नगदी रकम 1200 रूपया। कुल जुमला कीमती 5,49,480 रूपया को गवाहों के समक्ष  पुलिस द्वारा जप्त किया गया।

मादक पदार्थ गांजा के खरीदी बिक्री के संबंध में आरोपी राजू रजक एवं दिलीप साहू से पुछताछ करने पर उक्त मादक पदार्थ गांजा को ओड़िशा से खरीद कर दुर्ग में बेचना बताए। प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी जारी है। जिसके विरूद्ध पृथक से एण्ड टू एण्ड कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने थाना छुरा में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार का न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

इसी क्रम में थाना फिंगेश्वर के द्वारा मेन गेट के सामने संदिग्ध वाहनों का चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कार सीजी 04 बी  0831 को रोककर पुछताछ करने पर वाहन क्रमांक सीजी 04 बी  0831 का चालक अपना नाम छम्मन साहू पिता परशु राम साहू उम्र 32 वर्ष ग्राम सोनासिल्ली थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर छ0ग0 व कार के ड्रायवर सीट के बगल मे बैठे व्यक्ति अपना नाम किशन निषाद पिता खोरबाहरा निषाद उम्र 43 साकिन वार्ड नं0 11 शिवपारा भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग के रहने वाले बताये दोनो संदेहियों से पूछताछ कर उनके चार पहिया वाहन का तलाशी लेने पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 31 पैकेट भुरे रंग के सेलो टेप से लिपटा हुआ

कुल वजन 18.550 किलो ग्राम किमती 2,78000 रूपये एंव घटना मे प्रयुक्त चार पहिया वाहन क्रमांक सीजी 04 बी  0831 किमत 2,00,000 रूपये व दो नग मोबाइल किमती 20,000 रूपये कुल किमत 4,98,000 रूपये को दोनो आरोपीयों के कब्जे से गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।

आरोपी किशन निषाद व छम्मन साहू को पूछताछ करने पर उक्त मादक पदार्थ गांजा को उड़िसा से दुर्ग भेजना बताये है। आरोपियों की पतासाजी जारी है। जिसके विरूद्ध पृथक से एण्ड टू एण्ड कार्यवाही की जाएगी। दोनों आरोपियों को  धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा
गया।

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