छत्तीसगढ़

नर्सिंग होम एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

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अवैध रूप से संचालित मेडिकल एवं पैथोलैब को किया गया सील

बलरामपुर, 07 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक/पैथोलैब/नर्सिंग होम एवं मेडिकल स्टोर में उपचार करने वालों झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय बलरामपुर में निरीक्षण कर अवैध रूप से उपचार करने वाले संस्थाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत सृष्टि मेडिकल स्टोर एवं नीलम हाईटेक डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सृष्टि मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से उपचार करना एवं बगैर फार्मासिस्ट के दवाओं का विक्रय करना पाया गया।

इसी प्रकार नीलम हाई टेक डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर में रक्त परीक्षण एवं मरीजों को सुई लगाना व बच्चों को भाप देना पाया गया, जो छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2013 का उल्लंघन है, जिसके तहत संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त दोनों संस्था को सीलबंद कर दिया गया है।

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